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हाथरस: मजदूरी की उंगली कटी, मालिक पर इलाज न कराने का आरोप, मुकदमा दर्ज
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मजदूरी की उंगली कटी, कंपनी संचालक पर रिपोर्ट
संचालक पर पीड़ित का इलाज नहीं कराने का आरोप
नगला उम्मेद स्थित टालीवाल ब्रदर्स कंपनी का मामला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। कोतवाली हाथरस गेट के गांव नगला उम्मेद के निकट एक स्टील की कंपनी में काम करते वक्त मजदूर के हाथ की उंगली कट गई। आरोप है कि उस वक्त तो मालिक ने पूरा इलाज कराने का आश्वासन दिया, लेकिन अब उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने धारा 338 में मुकदमा दर्ज किया है।
अलीगढ़ रोड गांव रुहेरी निवासी बंटी उर्फ विजय पुत्र रनवीर सिंह नगला उम्मेद स्थित सौरभ टालीवाल की स्टील के बर्तन बनाने वाली कंपनी में काम करता था। बंटी ने बताया कि 10 दिसंबर को वह काम कर रहा था। इसी बीच उसने मशीन बंद की और उसमें कुछ करने लगा। आरोप है कि सौरभ टालीवाल ने बिना बताए मशीन को चालू कर दिया, जिससे बंटी के दाहिने हाथ की दो उंगली कट गईं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया।
यहां पर उसके परिवार के लोग भी आ गए। यहां पर परिजनों को मालिक ने बंटी का पूरा इलाज कराने और तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद करने का भरोसा दिया, लेकिन जब 12 दिसंबर को बंटी के मां-बाप रुपये लेने गए तो उन्हें धक्का मार कर बाहर निकाल दिया गया। एसएचओ मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में सौरभ टालीवाल निवासी टालीवाल ब्रदर्स नगला उम्मेद के खिलाफ धारा 338 में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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संचालक पर पीड़ित का इलाज नहीं कराने का आरोप
नगला उम्मेद स्थित टालीवाल ब्रदर्स कंपनी का मामला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। कोतवाली हाथरस गेट के गांव नगला उम्मेद के निकट एक स्टील की कंपनी में काम करते वक्त मजदूर के हाथ की उंगली कट गई। आरोप है कि उस वक्त तो मालिक ने पूरा इलाज कराने का आश्वासन दिया, लेकिन अब उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने धारा 338 में मुकदमा दर्ज किया है।
अलीगढ़ रोड गांव रुहेरी निवासी बंटी उर्फ विजय पुत्र रनवीर सिंह नगला उम्मेद स्थित सौरभ टालीवाल की स्टील के बर्तन बनाने वाली कंपनी में काम करता था। बंटी ने बताया कि 10 दिसंबर को वह काम कर रहा था। इसी बीच उसने मशीन बंद की और उसमें कुछ करने लगा। आरोप है कि सौरभ टालीवाल ने बिना बताए मशीन को चालू कर दिया, जिससे बंटी के दाहिने हाथ की दो उंगली कट गईं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया।
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यहां पर उसके परिवार के लोग भी आ गए। यहां पर परिजनों को मालिक ने बंटी का पूरा इलाज कराने और तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद करने का भरोसा दिया, लेकिन जब 12 दिसंबर को बंटी के मां-बाप रुपये लेने गए तो उन्हें धक्का मार कर बाहर निकाल दिया गया। एसएचओ मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में सौरभ टालीवाल निवासी टालीवाल ब्रदर्स नगला उम्मेद के खिलाफ धारा 338 में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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