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हाथरस: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस साल कैद की सजा

Thu, 10 Sep 2020 11:46 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2020 11:46 PM IST
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Hathras: Court sentenced to ten years imprisonment for rape
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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एडीजे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) ने दुष्कर्म के एक आरोपी को दस साल कैद और 31 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक सहपऊ क्षेत्र के एक गांव की एक किशोरी को 29 अगस्त 2018 को विजय पुत्र हरप्रसाद जाटव ने खेत में से ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना से आहत होकर किशोरी ने कुएं में छलांग लगा दी थी। गांव के लोगों ने उसे कुएं से बाहर निकाला था। आरोपी विजय जान से उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया और आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
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इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रतिभा सक्सेना के न्यायालय में हुई। इसमें आरोपी को दोषी मानते हुए उसे धारा 376 भा.द.सं. में दस साल का कारावास, धारा 506 में दो साल का कारावास और 3-4 यौन अपराध शिशु संरक्षण अधिनियम 2012 में दस साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई गी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कोर्ट के आदेश के अनुसार अर्थदंड की राशि में से आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राजपाल सिंह दिसवार ने पैरवी की।
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