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हाथरस : कोर्ट ने महिलाओं के हत्यारों को उम्रकैद की सजा

Tue, 05 Jul 2022 09:00 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 05 Jul 2022 09:00 PM IST
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Hathras: Court sentenced the killers of women to life imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
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एक महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए न्यायालय ने इन्हें आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया था और फिर अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। कोर्ट ने एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।
अभियोजना पक्ष के अनुसार हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 38 वर्षीय एक महिला 21 मार्च 2018 को दोपहर 12 बजे खेत पर चारा काटने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। परिजनों ने जब इस महिला की तलाश की तो वह एक खेत पर मृत अवस्था में मिली। देखने से प्रतीत होता था कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है।
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सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस महिला के पति ने कोतवाली हाथरस जंक्शन में दी तहरीर में कहा कि उसकी पत्नी के सेठी उर्फ प्रेमचंद्र से प्रेम संबंध थे। उसने अपनी पत्नी से मना भी किया तो इस बात को लेकर सेठी के परिवार में झगड़ा भी होता था।
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तहरीर में उसने कहा कि घटना वाले दिन प्रेमचंद्र उर्फ सेठी अपने दोस्त अजय व केशव के साथ उस खेत से होकर जा रहा था, जहां उसकी पत्नी गई थी। तहरीर में उसने आरोप लगाया कि प्रेमचंद्र उर्फ सेठी ने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया और फिर अपने दोस्तों अजय, केशव व कृष्णाचंद के साथ मिलकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और उसके बाद विवेचना की। विवेचना अधिकारी ने चारों नामजदों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर जिजा जज-एफटीसी प्रथम सतेंद्र सिंह वीरवान के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें कोर्ट के समक्ष रखीं।
कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपियों प्रेमचंद्र उर्फ सेठी, अजय व केशव को धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

साथ ही प्रेमचंद्र उर्फ सेठी को धारा 376 भा.द.स.में दस साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मुकेश कुमार चौधरी ने पैरवी की।
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