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हाथरस : बिटिया प्रकरण : टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी की हुई गवाही
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हाथरस : बिटिया प्रकरण की तारीख के चलते पुलिस सुरक्षा में जनपद न्यायालय में जाते चारों आरोपी। सं?
- फोटो : HATHRAS
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
बहुचर्चित बिटिया प्रकरण में बृहस्पतिवार को चारों आरोपियों की न्यायालय में पेशी हुई। एक टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी की भी गवाही हुई। बिटिया के पिता को कोर्ट ने रिकॉल किया है। इस मामले में न्यायालय परिसर में काफी सुरक्षा व्यवस्था रही।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल 14 सितंबर को चंदपा क्षेत्र के एक गांव की अनुसूचित जाति की एक बिटिया के साथ उसके ही गांव के कुछ युवकों ने दुष्कर्म कर उसे जान से मारने का प्रयास किया था। इस बिटिया ने दिल्ली के एक अस्पताल में कुछ दिन बाद दम तोड़ दिया था। घटना के बाद काफी बवाल हुआ था। मामले की जांच सीबीआई ने की थी और गांव के ही संदीप, रवि, रामू और लवकुश के खिलाफ विशेष न्यायालय (एससी-एसटी एक्ट) में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने इन चारों युवकों को बिटिया की मौत से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह चारों अलीगढ़ जेल में निरुद्ध हैं। बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा के मध्य पुलिस इन चारों को न्यायालय में लेकर आई।
सीबीआई ने अपनी जांच में कुछ मोबाइल फोन नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड का ब्योरा भी पेश किया था। इसके चलते न्यायालय में भारती एयरलेट लिमिटेड के नोडल अधिकारी राजीव वशिष्ठ की गवाही भी हुई। बिटिया के पिता को भी कोर्ट ने बुलाया था, लेकिन वह बृहस्पतिवार को नहीं आए। ऐसे में अब उन्हें फिर से बुलाया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी। कोर्ट में सीबीआई के वकील अनुराग मोदी और अभियुक्तों की ओर से मुन्ना सिंह पुंढीर एडवोकेट मौजूद थे। संवाद
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बहुचर्चित बिटिया प्रकरण में बृहस्पतिवार को चारों आरोपियों की न्यायालय में पेशी हुई। एक टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी की भी गवाही हुई। बिटिया के पिता को कोर्ट ने रिकॉल किया है। इस मामले में न्यायालय परिसर में काफी सुरक्षा व्यवस्था रही।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल 14 सितंबर को चंदपा क्षेत्र के एक गांव की अनुसूचित जाति की एक बिटिया के साथ उसके ही गांव के कुछ युवकों ने दुष्कर्म कर उसे जान से मारने का प्रयास किया था। इस बिटिया ने दिल्ली के एक अस्पताल में कुछ दिन बाद दम तोड़ दिया था। घटना के बाद काफी बवाल हुआ था। मामले की जांच सीबीआई ने की थी और गांव के ही संदीप, रवि, रामू और लवकुश के खिलाफ विशेष न्यायालय (एससी-एसटी एक्ट) में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने इन चारों युवकों को बिटिया की मौत से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह चारों अलीगढ़ जेल में निरुद्ध हैं। बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा के मध्य पुलिस इन चारों को न्यायालय में लेकर आई।
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सीबीआई ने अपनी जांच में कुछ मोबाइल फोन नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड का ब्योरा भी पेश किया था। इसके चलते न्यायालय में भारती एयरलेट लिमिटेड के नोडल अधिकारी राजीव वशिष्ठ की गवाही भी हुई। बिटिया के पिता को भी कोर्ट ने बुलाया था, लेकिन वह बृहस्पतिवार को नहीं आए। ऐसे में अब उन्हें फिर से बुलाया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी। कोर्ट में सीबीआई के वकील अनुराग मोदी और अभियुक्तों की ओर से मुन्ना सिंह पुंढीर एडवोकेट मौजूद थे। संवाद
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