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हाथरस : बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए प्रशासन ने किए सख्त इंतजाम
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
छह जुलाई को होने वाली बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा व उसके पहले होने वाली कई परीक्षाओं के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी रमेश रंजन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी है।
डीएम ने बताया कि इससे पहले प्राविधिक शिक्षा परिषद की सम समेस्टर परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, बैक पेपर परीक्षा और ओनली बैक पेपर परीक्षा भी है। ऐसे में परीक्षाकाल के दौरान असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों और नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का धरना, विरोध प्रदर्शन और जुलूस की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शस्त्र लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान अवांछित भीड़ का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।
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परीक्षा केंद्रों के एक किमी की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान फोटो कॉपी मशीन एवं स्केनर का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। अनुचित मुद्रण अथवा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करना और अफवाह फैलाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा से संबद्ध किसी भी कार्मिक द्वारा परीक्षा की शुचिता को दूषित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। संवाद
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छह जुलाई को होने वाली बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा व उसके पहले होने वाली कई परीक्षाओं के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी रमेश रंजन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी है।
डीएम ने बताया कि इससे पहले प्राविधिक शिक्षा परिषद की सम समेस्टर परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, बैक पेपर परीक्षा और ओनली बैक पेपर परीक्षा भी है। ऐसे में परीक्षाकाल के दौरान असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों और नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का धरना, विरोध प्रदर्शन और जुलूस की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
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परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शस्त्र लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान अवांछित भीड़ का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।
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परीक्षा केंद्रों के एक किमी की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान फोटो कॉपी मशीन एवं स्केनर का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। अनुचित मुद्रण अथवा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करना और अफवाह फैलाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा से संबद्ध किसी भी कार्मिक द्वारा परीक्षा की शुचिता को दूषित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। संवाद