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हाथरस : आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को सात साल कैद की सजा
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
आत्महत्या के लिए उकसाने वाले एक दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच ने सात वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हाथरस गेट क्षेत्र निवासी एक महिला के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया था। इस मामले में वह जेल भी गया था और बाद में जमानत पर छूटकर आ गया था। उसके बाद यह अभियुक्त इस महिला के पति को चिढ़ाता था और यह कहता था कि मैंने तेरी पत्नी के साथ दुष्कर्म कर लिया। तू मेरा अब क्या कर लेगा। आरोपी बंटी दलाल उर्फ विष्णु वार्ष्णेय इस व्यक्ति पर काफी दबाव बनाता था और मानसिक रूप से टार्चर करता था। 18 सितंबर 2015 की रात्रि में इस महिला के पति ने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली।
इस महिला का आरोप था कि बंटी दलाल उर्फ विष्णु वार्ष्णेय ने उसके पति को मरने के लिए उकसाया है। इस मामले में थाना हाथरस गेट में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचक ने अभियुक्त बंटी दलाल के विरुद्ध धारा-306 आईपीसी में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच अजय कुमार के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त बंटी दलाल को दोषी माना और सात वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देनेे पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राजपाल सिंह दिसवार ने पैरवी की। संवाद
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आत्महत्या के लिए उकसाने वाले एक दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच ने सात वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हाथरस गेट क्षेत्र निवासी एक महिला के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया था। इस मामले में वह जेल भी गया था और बाद में जमानत पर छूटकर आ गया था। उसके बाद यह अभियुक्त इस महिला के पति को चिढ़ाता था और यह कहता था कि मैंने तेरी पत्नी के साथ दुष्कर्म कर लिया। तू मेरा अब क्या कर लेगा। आरोपी बंटी दलाल उर्फ विष्णु वार्ष्णेय इस व्यक्ति पर काफी दबाव बनाता था और मानसिक रूप से टार्चर करता था। 18 सितंबर 2015 की रात्रि में इस महिला के पति ने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली।
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इस महिला का आरोप था कि बंटी दलाल उर्फ विष्णु वार्ष्णेय ने उसके पति को मरने के लिए उकसाया है। इस मामले में थाना हाथरस गेट में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचक ने अभियुक्त बंटी दलाल के विरुद्ध धारा-306 आईपीसी में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच अजय कुमार के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त बंटी दलाल को दोषी माना और सात वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देनेे पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राजपाल सिंह दिसवार ने पैरवी की। संवाद
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