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बैंक ड्राफ्ट लाओ और पहले सोलर पम्प पाओ
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बैंक ड्राफ्ट लाओ और पहले सोलर पंप पाओ
अटल सोलर फोटोवोल्टेइक इर्रीगेशन पंप योजना के तहत किसानों से कृषि विभाग ने मांगे आवेदन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। अटल सोलर फोटो वोल्टेइक इरीगेशन पंप योजना के तहत कृषि विभाग को सोलर पम्प के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जिसे लेकर किसानों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि बैंक ड्राफ्ट लाओ और सोलर पंप ले जाओ।
वर्ष 2019-20 में अटल सोलर फोटोवोल्टेइक इर्रीगेशन पंप योजनांतर्गत पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ पहले सोलर पम्प पाओ के आधार पर किसानों के के प्रक्षेत्र पर सोलर पम्प लगाकर अनुदान की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। जिसमें तीन एचपी सोलर पम्प की कुल लागत एक लाख, 88 हजार 600 रुपये है, जिस पर 70 फीसदी का अनुदान है। इसे लेने के लिए किसान को कृषक अंश के रूप में 56,580 की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संबंधित फर्म के नाम देना होगा। चार एचपी की सोलर पम्प की कुल लागत दो लाख 43 हजार 509 रुपये है। इस पर 40 फीसदी का अनुदान देय है।
उप कृषि निदेशक एचएन सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान को पंजीकरण विभाग की वेबसाइट कराना होगा, लघु अथवा सीमांत कृषकों वरीयता क्रम में रखा जायेगा। जिस प्रक्षेत्र पर सोलर पंप स्थापित होना है, उस प्रक्षेत्र पर विद्युत चालित नलकूप कनेक्श नहीं होना चाहिए। छह इंच या उससे अधिक व्यास की क्रियाशील बोरिंग उपलब्ध होना चाहिए। योजना में ‘प्रथम आओ-प्रथम पाओ’ के आधार पर चयन किया जाएगा।
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अटल सोलर फोटोवोल्टेइक इर्रीगेशन पंप योजना के तहत किसानों से कृषि विभाग ने मांगे आवेदन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। अटल सोलर फोटो वोल्टेइक इरीगेशन पंप योजना के तहत कृषि विभाग को सोलर पम्प के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जिसे लेकर किसानों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि बैंक ड्राफ्ट लाओ और सोलर पंप ले जाओ।
वर्ष 2019-20 में अटल सोलर फोटोवोल्टेइक इर्रीगेशन पंप योजनांतर्गत पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ पहले सोलर पम्प पाओ के आधार पर किसानों के के प्रक्षेत्र पर सोलर पम्प लगाकर अनुदान की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। जिसमें तीन एचपी सोलर पम्प की कुल लागत एक लाख, 88 हजार 600 रुपये है, जिस पर 70 फीसदी का अनुदान है। इसे लेने के लिए किसान को कृषक अंश के रूप में 56,580 की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संबंधित फर्म के नाम देना होगा। चार एचपी की सोलर पम्प की कुल लागत दो लाख 43 हजार 509 रुपये है। इस पर 40 फीसदी का अनुदान देय है।
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उप कृषि निदेशक एचएन सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान को पंजीकरण विभाग की वेबसाइट कराना होगा, लघु अथवा सीमांत कृषकों वरीयता क्रम में रखा जायेगा। जिस प्रक्षेत्र पर सोलर पंप स्थापित होना है, उस प्रक्षेत्र पर विद्युत चालित नलकूप कनेक्श नहीं होना चाहिए। छह इंच या उससे अधिक व्यास की क्रियाशील बोरिंग उपलब्ध होना चाहिए। योजना में ‘प्रथम आओ-प्रथम पाओ’ के आधार पर चयन किया जाएगा।
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