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Hathras News: बंदरों के आतंक से मिलेगी मुक्ति, कोर्ट ने जारी किया पत्र
Thu, 05 Feb 2026 12:19 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Thu, 05 Feb 2026 12:19 AM IST
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जिले में बंदरों की बढ़ती समस्या पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने जिलाधिकारी को एक पत्र जारी कर स्थायी लोक अदालत के पुराने आदेश का तत्काल अनुपालन करने के लिए कहा है। 17 फरवरी तक रिपोर्ट मांगी है।
शहर के मधुशंकर अग्रवाल ने बंदरों की समस्या देखते हुए वर्ष 2022 में स्थायी लोक अदालत में पीएलए वाद डाला था। इसमें डीएम, प्रमुख वन्य रक्षक जीव, लखनऊ, प्रभारी वनाधिकारी हाथरस व नगर पालिका ईओ को पार्टी बनाया था। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 21 मई 2023 को आदेश दिया था कि नगर पालिका ईओ सुरक्षित ढंग से याची को साथ लेते हुए बंदरों को पकड़वाकर संरक्षित स्थान पर छुड़वाएंगे। इस कार्य में बाकी विपक्षी ईओ की मदद करेंगे। इसके बावजूद नगर पालिका की ओर से कोई कवायद नहीं हुई।
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शहर के मधुशंकर अग्रवाल ने बंदरों की समस्या देखते हुए वर्ष 2022 में स्थायी लोक अदालत में पीएलए वाद डाला था। इसमें डीएम, प्रमुख वन्य रक्षक जीव, लखनऊ, प्रभारी वनाधिकारी हाथरस व नगर पालिका ईओ को पार्टी बनाया था। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 21 मई 2023 को आदेश दिया था कि नगर पालिका ईओ सुरक्षित ढंग से याची को साथ लेते हुए बंदरों को पकड़वाकर संरक्षित स्थान पर छुड़वाएंगे। इस कार्य में बाकी विपक्षी ईओ की मदद करेंगे। इसके बावजूद नगर पालिका की ओर से कोई कवायद नहीं हुई।
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