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Hathras News: राजपुर हत्याकांड में चौथे आरोपी ने किया न्यायालय में समर्पण
Thu, 15 Jun 2023 01:16 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Thu, 15 Jun 2023 01:16 AM IST
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कोतवाली हाथरस जंक्शन के गांव राजपुर में दो मार्च को युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक अभियुक्त ने बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता शर्मा के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
उल्लेखनीय है कि थाना हाथरस जंक्शन के गांव राजपुर में बाइक सवार कुछ लोगों ने सतीशचंद्र पुत्र प्रेमपाल निवासी राजपुर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। हत्याकांड में एक नामजद रामू पंडित व दो अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में रामू पंडित सहित विवेचना में प्रकाश में आए अभियुक्त शुभम शर्मा उर्फ शिवम शर्मा, अमन शर्मा जिला कारागार अलीगढ़ में निरुद्ध है।
विवेचक ने न्यायालय में इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। विवेचना के दौरान षड्यंत्रकारी अभियुक्त इंद्रपाल उर्फ मंत्री पुत्र भगवान स्वरूप शर्मा निवासी राजपुर का नाम प्रकाश में आया। इस मामले में पुलिस ने अभियुक्त इंद्रपाल उर्फ मंत्री के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी फरारी की उद्घोषणा की कार्रवाई कर दी थी। अभियुक्त इंद्रपाल उर्फ मंत्री ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता शर्मा के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। वहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। संवाद
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उल्लेखनीय है कि थाना हाथरस जंक्शन के गांव राजपुर में बाइक सवार कुछ लोगों ने सतीशचंद्र पुत्र प्रेमपाल निवासी राजपुर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। हत्याकांड में एक नामजद रामू पंडित व दो अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में रामू पंडित सहित विवेचना में प्रकाश में आए अभियुक्त शुभम शर्मा उर्फ शिवम शर्मा, अमन शर्मा जिला कारागार अलीगढ़ में निरुद्ध है।
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विवेचक ने न्यायालय में इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। विवेचना के दौरान षड्यंत्रकारी अभियुक्त इंद्रपाल उर्फ मंत्री पुत्र भगवान स्वरूप शर्मा निवासी राजपुर का नाम प्रकाश में आया। इस मामले में पुलिस ने अभियुक्त इंद्रपाल उर्फ मंत्री के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी फरारी की उद्घोषणा की कार्रवाई कर दी थी। अभियुक्त इंद्रपाल उर्फ मंत्री ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता शर्मा के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। वहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। संवाद
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