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पूर्व प्रधान व सचिव से होगी 14 लाख की वसूली
अमर उजाला, हाथरस
Updated Wed, 21 Sep 2016 11:39 PM IST
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हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में कार्यरत 18 हजार कर्मचारियों को इस बार बढ़ा वेतन मिलेगा।
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सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना ग्राम पंचायत मकनपुर की पूर्व प्रधान सरोज देवी और उस समय के ग्राम पंचायत अधिकारी को भारी पड़ता जा रहा है। जिलाधिकारी ने एक शिकायत के आधार पर की जांच में दोनों को ग्राम पंचायत की ग्राम निधि से 14,37,450 रुपये के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है।
इसके बाद डीएम ने इस धनराशि को ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा जमा करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर दोनों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
ग्राम मकनपुर निवासी दुर्जन सिंह पुत्र हरचरन सिंह ने सरकारी पैसे के दुरुपयोग संबंधी एक शिकायती प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया था। इसकी जांच जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एवं सहायक अभियंता आरईडी के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित करके की गई।
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समिति ने 23 अप्रैल 2016 को जांच कर अपनी आख्या जिलाधिकारी को सौंप दी थी। इस आख्या में ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव दोनों को उपरोक्त धनराशि के दुरुपयोग का दोषी पाया गया। जिलाधिकारी ने दोनों को इस धनराशि को ग्राम निधि के छह खातों में जमा कराने एवं जमा धनराशि की रसीद जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने के आदेश पारित किए हैं।
धनराशि जमा नहीं करने की स्थिति में पंचायतराज एक्ट धारा-27 के अंतर्गत कार्यवाही करने एवं भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
डीएम की तरफ से दोनों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है और अपने पक्ष में साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया है। उनका जवाब मिलने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
-जगदीशराम गौतम, डीपीआरओ हाथरस
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इसके बाद डीएम ने इस धनराशि को ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा जमा करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर दोनों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
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ग्राम मकनपुर निवासी दुर्जन सिंह पुत्र हरचरन सिंह ने सरकारी पैसे के दुरुपयोग संबंधी एक शिकायती प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया था। इसकी जांच जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एवं सहायक अभियंता आरईडी के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित करके की गई।
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समिति ने 23 अप्रैल 2016 को जांच कर अपनी आख्या जिलाधिकारी को सौंप दी थी। इस आख्या में ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव दोनों को उपरोक्त धनराशि के दुरुपयोग का दोषी पाया गया। जिलाधिकारी ने दोनों को इस धनराशि को ग्राम निधि के छह खातों में जमा कराने एवं जमा धनराशि की रसीद जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने के आदेश पारित किए हैं।
धनराशि जमा नहीं करने की स्थिति में पंचायतराज एक्ट धारा-27 के अंतर्गत कार्यवाही करने एवं भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
डीएम की तरफ से दोनों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है और अपने पक्ष में साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया है। उनका जवाब मिलने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
-जगदीशराम गौतम, डीपीआरओ हाथरस