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Hathras Court: बच्चे से कुकर्म करने के प्रयास का आरोपी दोषी करार, पांच साल कैद की सजा

Sat, 06 Apr 2024 11:48 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Sat, 06 Apr 2024 11:48 PM IST
सार

5 अक्टूबर 2020 को सात वर्षीय बच्चा गांव में मंदिर के पास खेल रहा था। तभी गांव का ही नामजद व्यक्ति पोते को पैसे का प्रलोभन देकर अपने घर ले गया। उसके साथ गलत, अप्राकृतिक संबंध बनाने का प्रयास किया। बालक बमुश्किल से उसके कब्जे से छूटकर भागा।

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Five years imprisonment for the accused of attempted kukarm
अदालत का फैसला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हाथरस की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय ने सात वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने के प्रयास के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि थाना सासनी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली वृद्ध महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में कहा था कि 5 अक्टूबर 2020 को उसका सात वर्षीय पोता गांव में मंदिर के पास खेल रहा था। तभी गांव का ही नामजद व्यक्ति पोते को पैसे का प्रलोभन देकर अपने घर ले गया। उसके साथ गलत, अप्राकृतिक संबंध बनाने का प्रयास किया। 
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बालक बमुश्किल से उसके कब्जे से छूटकर भागा। घर आकर सारी बात बताई। मामले में थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना करते हुए  न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत नाम जद आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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