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Hathras News: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक सहित पांच बरी

Tue, 22 Aug 2023 11:56 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Aug 2023 11:56 PM IST
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Five acquitted including former MLA in case of model code of conduct violation
एमपी एमएलए विशेष कोर्ट/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्रेश के न्यायालय ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सपा के पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल सहित पांच आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है।
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अधिवक्ता विश्वंभर सिंह ने बताया कि थाना मुरसान में एस आई विजेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप था कि वह आठ जनवरी 2017 को चुनावी भ्रमण में तैनात थे। जब वह आरक्षी के साथ गांव बर्द्धवारी के पास पहुंचे तो सूचना प्राप्त हुई गांव नगला अनी में सपा पार्टी बिना पूर्व अनुमति के जनसभा कर रही है। गांव नगला अनी स्थित डॉ. राममूर्ति चौधरी के मकान के पास पहुंचे तो देखा कि मकान के सामने खाली जगह में टेंट कुर्सी आदि लगाकर जनसभा की जा रही है।
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पुलिस वालों को देखकर जनसभा में मौजूद कुछ व्यक्ति भाग गए। सभा स्थल पर मौजूद अन्य व्यक्तियों की अपने मोबाइल से वीडियोग्राफी की गई। सभा में डॉ राम मूर्ति चौधरी पुत्र हिम्मत सिंह, मुनेश पुत्र देवलाल निवासी नगला अनी थाना मुरसान अन्य सपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मामले में थाना मुरसान में मुकदमा दर्ज हुआ।
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विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी डा. राममूर्ति, मुनेश, देवेंद्र अग्रवाल निवासी सादाबाद, रमाकांत उर्फ मलूका, निवासी कस्बा मुरसान, मास्टर रजनेश निवासी नई बस्ती कस्बा मुरसान के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्रेश के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। आरोपियों की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता विशंभर सिंह ने की। संवाद
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