फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Train Robbery , murder, sentenced to life in

ट्रेन डकैती, हत्या में एक को उम्रकैद

Tue, 05 Apr 2016 12:20 AM IST
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 05 Apr 2016 12:20 AM IST
विज्ञापन
हाथरस। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय एसएन त्रिपाठी के न्यायालय ने ट्रेन लूट के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास एवं 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के मुताबिक मधुकर कुमार जैन ने जीआरपी टूंडला को तहरीर दी थी, उन्होंने बताया था कि वह बरौनी एक्सप्रेस डाउन से यात्रा कर रहे थे। उसी समय इंजन की ओर से तीसरी बोगी में छह-सात अज्ञात नौजवान भी अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से सवार हो गए। गाड़ी के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से चलने के बाद इन युवकों ने अपने बैंगों से चाकू, तमंचा और हंसिया आदि हथियार निकाल लिए। इन युवकों ने यात्रियों को गालियां देते हुए अपने सामान, रुपये-पैसे उनके हवाले करने की चेतावनी दी। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। 
विज्ञापन

लुटेरों ने मधुकर जैन से 1,700 रुपये छीन लिए थे। घटना में गोपाल राय, लटेश्वर राय, बबलूराम सहित कई यात्री घायल हुए थे। उपचार के दौरान लटेश्वर राय की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने कंचन पुत्र जौहरी निवासी रामपुर थाना हाथरस जंक्शन के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने जुर्माने की 70 प्रतिशत धनराशि मृतक की विधवा पत्नी को प्रतिकर के रूप में दिलवाने एवं जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने का निर्णय दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed