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टीचर की हत्या में तीन आरोपियों को उम्रकैद
अमर उजाला, हाथ्ारस
Updated Wed, 31 Aug 2016 12:07 AM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय एसएन त्रिपाठी की अदालत ने टीचर की हत्या एवं एससी-एसटी एक्ट में दोष सिद्ध होने पर तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर कठोर सश्रम कारावास के साथ 40-40 हजार रुपये अर्थदंड का जुर्माना भी लगाया गया है।
इसी मामले में एक अन्य आरोपी कमल सिंह निवासी फिरोजपुर थाना ढोलना जिला कासगंज को 24 अगस्त को ही उम्रकैद की सजा में जेल में बंद हैं।
50 वर्षीय शिक्षक बलवीर सिंह निवासी शंकरगढ़ की 20 मई 2013 की सुबह करीब साढे़ सात बजे मऊ गांव से पहले कच्चे रास्ते पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लाश मऊ गांव के कच्चे रास्ते के निकट बबूल की झाड़ियों में पड़ी मिली थी।
पुलिस ने जांच के बाद अनिल कुमार उपाध्याय निवासी ग्राम आमदापुर थाना अकराबाद अलीगढ़, कलम सिंह और सेटी उर्फ सेवतिया निवासीगण फिरोजपुर थाना ढोलना जिला कासगंज, प्रेम सिंह निवासी फतेहपुर थाना सुन्नगढ़ी कासगंज के खिलाफ जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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24 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उक्त चारों को दोष सिद्ध मान लिया। बताते हैं कि सजा के लिए सुनवाई के दौरान अनिल उपाध्याय, प्रेम सिंह व सेठी उर्फ सेवतिया अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। वादी की ओर से पैरवी एडीजीसी केपी सिंह ने की।
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इसी मामले में एक अन्य आरोपी कमल सिंह निवासी फिरोजपुर थाना ढोलना जिला कासगंज को 24 अगस्त को ही उम्रकैद की सजा में जेल में बंद हैं।
50 वर्षीय शिक्षक बलवीर सिंह निवासी शंकरगढ़ की 20 मई 2013 की सुबह करीब साढे़ सात बजे मऊ गांव से पहले कच्चे रास्ते पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लाश मऊ गांव के कच्चे रास्ते के निकट बबूल की झाड़ियों में पड़ी मिली थी।
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पुलिस ने जांच के बाद अनिल कुमार उपाध्याय निवासी ग्राम आमदापुर थाना अकराबाद अलीगढ़, कलम सिंह और सेटी उर्फ सेवतिया निवासीगण फिरोजपुर थाना ढोलना जिला कासगंज, प्रेम सिंह निवासी फतेहपुर थाना सुन्नगढ़ी कासगंज के खिलाफ जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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24 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उक्त चारों को दोष सिद्ध मान लिया। बताते हैं कि सजा के लिए सुनवाई के दौरान अनिल उपाध्याय, प्रेम सिंह व सेठी उर्फ सेवतिया अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। वादी की ओर से पैरवी एडीजीसी केपी सिंह ने की।