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शकील हत्याकांडः चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप, सस्पेंड

Mon, 24 Oct 2016 11:35 PM IST
अमर उजाला, हाथरस
अमर उजाला, हाथरस Updated Mon, 24 Oct 2016 11:35 PM IST
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Shakeel serious charge on murder charge post, suspended
मौके पर मौजूद एसडीएम व सीओ परिजनों से बात करते हुए। - फोटो : अमर उजाला
हसायन थाना क्षेत्र के गांव नगला रति में रविवार देर रात विद्युत संविदाकर्मी शकील पुत्र नसीर खां की गोली मारकर हत्या के मामले में मृतक के भाई ने चौकी इंचार्ज बहादुर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसपी ने इन आरोपों के चलते चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। वहीं गांव के ही पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पांच आरोपियों में से तीन का आपराधिक इतिहास है। 
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शकील के भाई अकील का आरोप है कि बहादुर सिंह आरोपियों से मिले हुए थे। हत्या से पहले शकील को बहादुर सिंह ने ही एक ढाबे वाले के फोन से कॉल कर सोनू लाला के घर बुलाया था। चौकी इंचार्ज आरोपियों से मिलकर शकील की हत्या कराना चाहते थे। इस संबंध में शकील के परिजनों ने हत्या से तीन दिन पहले एसपी से मिलकर शिकायत भी की थी और चौकी इंचार्ज को बदले जाने की मांग की थी। एसपी केशव चौधरी ने इन्हीं आरोपों के चलते चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। उनका कहना है कि वह चौकी इंचार्ज पर लगे आरोपों की जांच कराएंगे। 
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उधर एसओ एनपी सिंह ने अभी तक की जांच के आधार पर बताया है कि शकील ने मछली पालन का काम शुरू कर दिया था। गांव के रहने वाले दबंग भाई कप्तान और अखिलेश पहले से मछली पालन का काम करते थे। वह नहीं चाहते थे कि शकील मछली पालन का काम करे। इसे लेकर उनका झगड़ा कई बार शकील से हो चुका था।
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रविवार की रात को नौ बजे आरोपी कप्तान, अखिलेश, रवि ठाकुर और भूरा ने शकील को सोनू लाला के नगला रति स्थित मकान पर बुलाया। यहां रात नौ बजे तक शकील के साथ आरोपी खाना खाते रहे। आरोपियों ने यहां शराब भी पी। सोनू लाल के घर से शराब की बोतलें और मीट बनाए जाने के बर्तन आदि भी पुलिस को मिले हैं।

यही किसी बात पर शकील की कहासुनी आरोपियों से हुई, जिसके बाद आरोपियों ने उसे गोली मार दी। शकील के भाई अकील ने अपनी शिकायत में कहा है कि लोगों ने आरोपियों को भागते हुए देखा था। सौ मीटर की दूरी पर मौजूद कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के बच्चों ने गोली की आवाज सुनी थी।


वहीं एसओ एनपी सिंह ने अकील की शिकायत पर कप्तान सिंह व अखिलेश पुत्रगण अमर सिंह निवासी नगला कांच, हसायन, रवि ठाकुर पुत्र फतेह सिंह निवासी गोपालपुर, हसायन, सोनू लाला पुत्र रमेश चंद्र, सिंचावली सानी, हसायन, भूरा निवासी नगला शेखा, हसायन के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक अखिलेश, कप्तान और भूरा थाने के हिस्ट्रीशीटर हैं।
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