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थानों में दलालों को रोकें तस्करी पर लगाम लगाएं
अमर उजाला, हाथ्ारस
Updated Fri, 24 Mar 2017 11:05 PM IST
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सूबे में नई सरकार की मंशा के अनुरूप पुलिस महकमे में अपेक्षित बदलाव के लिए डीजीपी ने एक पत्र के जरिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस पत्र से पूरे पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। डीजीपी जावीद अहमद ने अपने इस पत्र में साफ किया है कि थानों में दलालों की आवाजाही बंद होनी चाहिए।
शिकायत पर बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षक, जोनल पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकों को निर्देश दिया कि प्रदेश के विभिन्न भागों में पेशेवर एवं संगठित रूप से अवैध खनन, अवैध लकड़ी कटान, अवैध पशु-तस्करी, शराब-तस्करी, अवैध बस संचालन व अन्य प्रकार के घोर आपत्तिजनक अपराधों पर अंकुश लगाया जाए।
थानों पर आने वाले शिकायतकर्ताओं के साथ सही व्यवहार एवं उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कराई जाए। किसी भी दशा में लिंग, जाति, धर्म अथवा पहुंच इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं हो। थानों पर दलालों का आना-जाना या उन्हें संरक्षण देने पर उत्तरदायित्व थाना प्रभारी और सर्किल के क्षेत्राधिकारी का होगा।
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शिकायत पर बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षक, जोनल पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकों को निर्देश दिया कि प्रदेश के विभिन्न भागों में पेशेवर एवं संगठित रूप से अवैध खनन, अवैध लकड़ी कटान, अवैध पशु-तस्करी, शराब-तस्करी, अवैध बस संचालन व अन्य प्रकार के घोर आपत्तिजनक अपराधों पर अंकुश लगाया जाए।
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थानों पर आने वाले शिकायतकर्ताओं के साथ सही व्यवहार एवं उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कराई जाए। किसी भी दशा में लिंग, जाति, धर्म अथवा पहुंच इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं हो। थानों पर दलालों का आना-जाना या उन्हें संरक्षण देने पर उत्तरदायित्व थाना प्रभारी और सर्किल के क्षेत्राधिकारी का होगा।
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