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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Life imprisonment for the murder of two principal

प्रधानाचार्य की हत्या में दो को उम्रकैद

Thu, 14 Jul 2016 11:32 PM IST
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 14 Jul 2016 11:32 PM IST
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हाथरस। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट प्रथम राजकुमार बंसल के न्यायालय ने जनता इंटर कॉलेज सिकतरा के प्रधानाचार्य की हत्या के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी है कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास भी भोगना होगा।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना हसायन में धीरेंद्र सिंह निवासी खुशालगढ़ ने नौ मार्च, 2009 को तहरीर देकर कहा था कि शाम 6.15 बजे उसके पिता जनता इंटर कॉलेज सिकंतरा के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह अपने कजिन अभिमन्यु और ट्रैक्टर ड्राइवर अशोक निवासी श्रीनगर के साथ खेत से आलू की बोरी भरकर श्रीनगर गांव होते हुए कोल्ड स्टोर के लिए ले जा रहे थे। इस दौरान वह प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर के निकट मोड़ पर आए तो वहां दो अज्ञात व्यक्तियों ने उनके पिता को गोली मार दी, जिससे वह लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पडे़ और उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में जांच के दौरान सिकतरा इंटर कॉलेज के तत्कालीन प्रबंधक ध्यानपाल सिंह निवासी सिकतरा, जीतू उर्फ जितेंद्र निवासी पहाड़पुर, प्रहलाद सिंह निवासी पवलोई थाना हाथरस जंक्शन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान प्रबंधक ध्यानपाल की मृत्यु हो गई, जिससे इनका नाम आरोप पत्र से हटा दिया गया। पुलिस ने जब इन दोनों की मृतक के परिजनों से शिनाख्त कराई तो दोनों को हत्यारोपी के रूप में पहचाना गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त तमंचे भी बरामद किए थे, जिससे न्यायालय ने 25 आर्म्स एक्ट में भी दोनों को दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष के कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी सजाओं के एक साथ चलने एवं अर्थदंड का 50 प्रतिशत प्रतिकर के रूप में कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने का भी निर्णय दिया है।
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