फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   life imprisement of three person in murder

हत्या और डकैती में तीन को उम्रकैद

Wed, 04 Nov 2015 12:15 AM IST
hathras
hathras Updated Wed, 04 Nov 2015 12:15 AM IST
विज्ञापन
हाथरस। बरौनी एक्सप्रेस में 17 साल पूर्व हुई डकैती और हत्या के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय एसएन त्रिपाठी की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 10 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जुर्माने की 70 फीसदी राशि मृतक के परिजनों को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश भी न्यायालय ने दिए हैं।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 11 दिसंबर 1998 को बरौनी एक्सप्रेस में अलीगढ़ से सात लोग सवार हुए। इन्होंने अलीगढ़ पार होते ही हथियारों के बल पर ट्रेन में लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पर नेपाल के लटेश्वर राय, उनके भाई गोपाल राय और इटावा निवासी मधुर जैन को चाकू मारकर घायल कर दिया। लटेश्वर राय को गोली भी मारी गई। आरोपी अलीगढ़ और हाथरस जंक्शन के बीच में लूटपाट करने के बाद ट्रेन की चेन खींचकर भाग निकले। टूंडला स्टेशन पर उतरकर मधुर जैन ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उपचार के दौरान लटेश्वर राय की मौत हो गई थी। इस मामले में तीन आरोपियों का ट्रायल एडीजे तृतीय की कोर्ट में चल रहा था। तीनों दोषी हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव रामपुर के निवासी हैं। न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed