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हत्या और डकैती में तीन को उम्रकैद
hathras
Updated Wed, 04 Nov 2015 12:15 AM IST
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हाथरस। बरौनी एक्सप्रेस में 17 साल पूर्व हुई डकैती और हत्या के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय एसएन त्रिपाठी की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 10 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जुर्माने की 70 फीसदी राशि मृतक के परिजनों को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश भी न्यायालय ने दिए हैं।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 11 दिसंबर 1998 को बरौनी एक्सप्रेस में अलीगढ़ से सात लोग सवार हुए। इन्होंने अलीगढ़ पार होते ही हथियारों के बल पर ट्रेन में लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पर नेपाल के लटेश्वर राय, उनके भाई गोपाल राय और इटावा निवासी मधुर जैन को चाकू मारकर घायल कर दिया। लटेश्वर राय को गोली भी मारी गई। आरोपी अलीगढ़ और हाथरस जंक्शन के बीच में लूटपाट करने के बाद ट्रेन की चेन खींचकर भाग निकले। टूंडला स्टेशन पर उतरकर मधुर जैन ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उपचार के दौरान लटेश्वर राय की मौत हो गई थी। इस मामले में तीन आरोपियों का ट्रायल एडीजे तृतीय की कोर्ट में चल रहा था। तीनों दोषी हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव रामपुर के निवासी हैं। न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 11 दिसंबर 1998 को बरौनी एक्सप्रेस में अलीगढ़ से सात लोग सवार हुए। इन्होंने अलीगढ़ पार होते ही हथियारों के बल पर ट्रेन में लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पर नेपाल के लटेश्वर राय, उनके भाई गोपाल राय और इटावा निवासी मधुर जैन को चाकू मारकर घायल कर दिया। लटेश्वर राय को गोली भी मारी गई। आरोपी अलीगढ़ और हाथरस जंक्शन के बीच में लूटपाट करने के बाद ट्रेन की चेन खींचकर भाग निकले। टूंडला स्टेशन पर उतरकर मधुर जैन ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उपचार के दौरान लटेश्वर राय की मौत हो गई थी। इस मामले में तीन आरोपियों का ट्रायल एडीजे तृतीय की कोर्ट में चल रहा था। तीनों दोषी हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव रामपुर के निवासी हैं। न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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