फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   JM Court sentenced to one year imprisonment

जेएम न्यायालय ने सुनाई एक-एक साल की कैद 

Wed, 25 May 2016 12:04 AM IST
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 25 May 2016 12:04 AM IST
विज्ञापन
हाथरस। जुडीशियल मजिस्ट्रेट हाथरस ओमपाल सिंह के न्यायालय ने मारपीट कर हड्डी तोडे़ जाने के एक मामले में पिता-पुत्र को दोष सिद्ध माना है। न्यायालय ने दोनों को धारा 323, 325 आईपीसी के तहत एक-एक साल के कारावास एवं 100-100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि आरोपियों की दोनों ही सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
विज्ञापन


कोतवाली हाथरस जंक्शन के गांव नगला खुशाली निवासी वादी योगेश पुत्र राधेश्याम का आरोप था कि वह अपने खेत में 18 फरवरी, 2005 को पानी लगा रहा था। इसी दौरान नाली टूट जाने के कारण उसी के गांव निवासी महेंद्र पुत्र रामेश्वर के खेत में पानी चला गया। इसी को लेकर महेंद्र व उसके पिता रामेश्वर ने उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की। जिससे उसकी हाथ की हड्डी टूट गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद आरोपी पिता पुत्र को दोषी माना है। वादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता संदीप कुमार ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed