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बरौनी एक्सप्रेस कांड में एक और को उम्रकैद

Thu, 07 Apr 2016 12:11 AM IST
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 07 Apr 2016 12:11 AM IST
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A man imprison till death in Barauni train Robbery
न्यायालय - फोटो : File photo
हाथरस। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय एसएन त्रिपाठी के न्यायालय ने ट्रेन में लूट और मारपीट कर हत्या के एक और आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास एवं 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को 10 माह का अतिरिक्त कारावास भी भोगना होगा।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक वादी मधुकर कुमार जैन ने जीआरपी टूंडला पर तहरीर दी, जिसमें कहा गया कि वह बरौनी एक्सप्रेस डाउन से यात्रा कर रहे थे। उसी समय इंजन की ओर से तीसरी बोगी में छह-सात अज्ञात नौजवान भी अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से सवार हुए और ट्रेन के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से चलने के बाद इन युवकों ने अपने बैगों से चाकू, तमंचा और हंसिया आदि हथियार निकाल लिए। इन युवकों ने यात्रियों को गालियां देते हुए अपने सामान, रुपये और पैसे को उनके हवाले करने की चेतावनी दी। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। लुटेरों ने मधुकर जैन से 1,700 रुपये छीन लिए थे। घटना में गोपाल राय, लटेश्वर राय, बबलूराम सहित कई यात्री घायल हुए थे। उपचार के दौरान लटेश्वर राय की मौत हो गई थी।
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इस मामले में पुलिस ने सत्यवीर पुत्र श्यामबाबू निवासी रामपुर थाना हाथरस जंक्शन के खिलाफ पुलिस ने अलग से आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने जुर्माने की 70 प्रतिशत धनराशि मृतक लटेश्वर की विधवा पत्नी को प्रतिकर के रूप में दिलवाने एवं जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने का निर्णय दिया है। इस घटना में सिर्फ यही आरोपी शेष था। इस मामले में कुल सात आरोपी थे, जिनमें से न्यायालय छह को पहले ही सजा सुना चुका है।
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