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मारपीट के चार आरोपियों को सुनाई पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
मारपीट के चार आरोपियों को जिला न्यायालय ने पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
डीजीसी अनुराग शर्मा के मुता बिक गुलशेर खां पुत्र काले खां निवासी रायक थाना मुरसान ने थाने में तहरीर दी कि अभियुक्त नेपाल सिंह, हरप्रसाद, वेदप्रकाश व दिंगबर सिंह ने उसे और उसकी भाभी को जमकर मारा-पीटा और गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के साथ घर में आग भी लगा दी।
इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर कारावास की सजा सुनाई है।
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मारपीट के चार आरोपियों को जिला न्यायालय ने पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
डीजीसी अनुराग शर्मा के मुता बिक गुलशेर खां पुत्र काले खां निवासी रायक थाना मुरसान ने थाने में तहरीर दी कि अभियुक्त नेपाल सिंह, हरप्रसाद, वेदप्रकाश व दिंगबर सिंह ने उसे और उसकी भाभी को जमकर मारा-पीटा और गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के साथ घर में आग भी लगा दी।
इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर कारावास की सजा सुनाई है।
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