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Hathras News: हत्या के प्रयास में दोषी करार, पांच वर्ष कारावास की सुनाई सजा

Thu, 13 Feb 2025 02:04 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Updated Thu, 13 Feb 2025 02:04 AM IST
सार

25 नवंबर 2019 को ज्योति प्रसाद गांव के राकेश कुमार की मां के निधन पर शोक संवेदना जताने उनके घर गए थे। वहां मौजूद मनोज ने पुरानी रंजिश के कारण जान से मारने की नीयत से उनके पिता को गोली मार दी, जो उनके गर्दन के पास लगी।

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Convict sentenced to five years imprisonment for attempted murder
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एएनआई

विस्तार

हाथरस में सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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थाना सासनी क्षेत्र के गांव सिंघर्र निवासी गिरीश कुमार ने थाने में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 25 नवंबर 2019 को रात्रि 8:00 उनके पिता ज्योति प्रसाद गांव के राकेश कुमार पुत्र बहादुर सिंह की मां के निधन पर शोक संवेदना जताने उनके घर गए थे। वहां मौजूद मनोज पुत्र किशन सिंह ने पुरानी रंजिश के कारण जान से मारने की नीयत से उनके पिता को गोली मार दी, जो उनके गर्दन के पास लगी।
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मौके पर गांव के लोग भी आ गए, जिन्हें आरोपी गाली गलौज करता हुआ और जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। उन्होंने अपने पिता को गंभीर हालत में अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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न्यायालय ने अभियुक्त मनोज के विरुद्ध छह फरवरी 2021 को आरोप विरचित किए गए। इस मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी मनोज को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले में दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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