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Hathras News: कर्ज के 31.20 लाख हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज
Wed, 21 Jun 2023 12:40 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Wed, 21 Jun 2023 12:40 AM IST
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सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग ) एफटीसी कुमुद उपाध्याय के न्यायालय ने पीड़ित के सेंट्रल बैंक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड आगरा के अधिकारियों द्वारा 31 लाख 20 हजार रुपये हड़पने के मामले में प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए हैं। न्यायालय के आदेश पर हाथरस गेट पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कृष्ण कुमार यादव निवासी कृष्णा अर्पण रेजिडेंसी गिरिराज कॉलोनी के पास हाथरस ने न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में उन्होंने कहा कि जून 2022 में अजय सिंह उनके घर आए। कहने लगे कि आपने जो पीएनबी से 22 लाख 34 हजार रुपये का गृह ऋण व सीसी ऋण ले रखा है, उसे हम अपनी बैंक में टेकओवर करके पीएनबी से भी कम ब्याज पर आपका ऋण मंजूर कर देंगे। पीएनबी के समस्त कर्ज का भुगतान करने के बाद 10 लाख रुपये का अतिरिक्त कर्ज दे देंगे।
आरोप है कि कृष्ण कुमार यादव ने अजय सिंह की बातों का विश्वास कर लिया। बैंक अधिकारियों द्वारा कर्ज स्वीकृत होने के सभी कागजात देखने के बाद कृष्ण कुमार यादव को पता चला कि सेंट्रल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आगरा शाखा के अधिकारियों द्वारा पीएनबी से ज्यादा ब्याज पर कर्ज को धोखा देकर टेकओवर किया है।
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इस संबंध में पीड़ित ने उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना हाथरस गेट पुलिस ने सेंट्रल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकारी कुनाल तलवार, कमलेंद्र सिंह, अक्षय चंद्रेल, अजय सिंह, मोनिका और अजय दुबे के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420,467,468,471 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। संवाद
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कृष्ण कुमार यादव निवासी कृष्णा अर्पण रेजिडेंसी गिरिराज कॉलोनी के पास हाथरस ने न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में उन्होंने कहा कि जून 2022 में अजय सिंह उनके घर आए। कहने लगे कि आपने जो पीएनबी से 22 लाख 34 हजार रुपये का गृह ऋण व सीसी ऋण ले रखा है, उसे हम अपनी बैंक में टेकओवर करके पीएनबी से भी कम ब्याज पर आपका ऋण मंजूर कर देंगे। पीएनबी के समस्त कर्ज का भुगतान करने के बाद 10 लाख रुपये का अतिरिक्त कर्ज दे देंगे।
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आरोप है कि कृष्ण कुमार यादव ने अजय सिंह की बातों का विश्वास कर लिया। बैंक अधिकारियों द्वारा कर्ज स्वीकृत होने के सभी कागजात देखने के बाद कृष्ण कुमार यादव को पता चला कि सेंट्रल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आगरा शाखा के अधिकारियों द्वारा पीएनबी से ज्यादा ब्याज पर कर्ज को धोखा देकर टेकओवर किया है।
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इस संबंध में पीड़ित ने उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना हाथरस गेट पुलिस ने सेंट्रल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकारी कुनाल तलवार, कमलेंद्र सिंह, अक्षय चंद्रेल, अजय सिंह, मोनिका और अजय दुबे के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420,467,468,471 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। संवाद