फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Case registered against two for black marketing of rice

Hathras News: चावल की कालाबाजारी में दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Fri, 15 Dec 2023 12:41 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Fri, 15 Dec 2023 12:41 AM IST
विज्ञापन
Case registered against two for black marketing of rice
कोतवाली सदर क्षेत्र के शिव कॉलोनी स्थित मोहल्ला पजाया में चावल के 120 बोरे पकड़े जाने के मामले में पूर्ति निरीक्षक ने कोतवाली सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूर्ति निरीक्षक ने इस मामले में मोपेड चालक व एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
विज्ञापन




पूर्ति निरीक्षक ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा है कि उप जिलाधिकारी सदर एवं जिला पूर्ति अधिकारी ने दूरभाष पर बताया कि बीएच मिल रोड पर शिव कॉलोनी मोहल्ला पजाया में देवकी के अवैध चावल रखे हुए हैं। सूचना पर उन्होंने, तहसीलदार सदर और पूर्ति लिपिक ने संयुक्त रूप से छापा मारा। छापे के समय मौके पर टीवीएस मोपेड गोदाम केससामने खड़ी मिली।
विज्ञापन




इस पर करीब 60 किलोग्राम प्लास्टिक के तीन बोरे चावल पाए गए। मोपेड स्वामी का नाम जफर पता चला और वह मौके से भाग गया। गोदाम को देखा गया तो उसके गेट पर ताला लगा था। गोदाम के संबंध में आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो तो किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया। एक व्यक्ति ने बताया कि यह गोदाम देवकी का है।
विज्ञापन
विज्ञापन





गोदाम के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। न ही किसी ने गोदाम का ताला खोला। ऐसी स्थिति एसडीएम सदर की देखरेख में चावल के उक्त गोदाम का ताला तोड़ा गया और गोदाम का निरीक्षण किया गया। मौके पर गोदाम के अंदर लगभग 60 किलोग्राम चावल से भरे कुल 117 प्लास्टिक के बोरे हाथ से सिले मिले।




गोदाम में एक गल्ला और लॉकर बॉक्स लॉक पाया गया। पकड़े गए चावल को उचित दर विक्रेता विष्णु शर्मा निवासी चूड़ी वाली गली के सुपुर्द किया गया। पूर्ति निरीक्षक ने तहरीर में कहा है कि देवकी मोपेड वालों से अवैध रूप से चावल खरीदकर उसकी कालाबाजी करते हैं। उनकी तरफ से कोई भी बिल और कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। इस आधार पर देवकी व देवकी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed