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वेदप्रकाश हत्याकांड: पुलिस मुठभेड़ के आरोपी की जमानत याचिका मंजूर, दो आरोपियों के पैरों में लगी थी गोली

Thu, 06 Aug 2026 04:52 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 06 Aug 2026 04:52 PM IST
सार

सासनी पुलिस ने रुद्र पाठक व वंश दीक्षित को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। वेदप्रकाश हत्याकांड में दोनों वांछित थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी थी। उनमें से एक की जमानत याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

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Bail plea of police encounter accused accepted
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपी रुद्र पाठक को हाथरस एडीजी एफटीसी कोर्ट- द्वितीय से राहत मिली है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है।

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घटना 10 अप्रैल 2026 की है। कोतवाली सासनी पुलिस ने रुद्र पाठक निवासी रामलीला ग्राउंड व वंश दीक्षित निवासी श्याम कुंज कॉलोनी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। वेदप्रकाश हत्याकांड में दोनों वांछित थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने रुद्र पाठक के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया था।
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11 अप्रैल से जिला कारागार अलीगढ़ में बंद रुद्र पाठक ने जमानत याचिका डाली थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने निर्देश दिया है कि आरोपी मुकदमे की सुनवाई में पूरा सहयोग करेगा, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा।

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