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एनआई एक्ट के तहत आरोपी को एक साल की कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी, सादाबाद।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद डॉ. लकी ने धारा 138 एनआई एक्ट के एक आरोपी को दोषी मानते हुए उसे एक साल की कैद और नौ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
परिवादी गिर्राज सिंह पुत्र घनश्याम सिंह निवासी नगला हरनाम एदलपुर ने रामप्रकाश उर्फ रामू पुत्र लायक सिंह निवासी बागपुर करकौली के खिलाफ परिवाद पत्र धारा 138 एनआई एक्ट के तहत प्रस्तुत किया था। परिवादी का कहना था कि वह जय गंगे मां कोल्ड स्टार नगला हरनाम एदलपुर का डायरेक्टर है। वर्ष 2016 में प्रतिपक्षी द्वारा परिवादी के शीतगृह पर आलू खरीद-फरोख्त का कारोबार किसान और शीतगृह के खाते से किया था।
प्रतिपक्षी द्वारा परिवादी के शीतगृह से लाखों रुपये का कारोबार किया गया था। प्रतिपक्षी की तरफ से परिवादी का वर्ष 2016 का का बकाया 4,55,410 रुपये रह गया, जिसकी अदायगी 2017 में करनी थी। 19 सितंबर 2017 को जब परिवादी प्रतिपक्षी के घर अपनी बकाया धनराशि लेने गया तो प्रतिपक्षी द्वारा अपने बैंक खाते का 4,55,410 रुपये एक चेक दिया गया।
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इसे भुगतान के लिए उसने कोल्ड स्टोर के खाते में जमा कर दिया। इस चेक को भुगतान के लिए भेज दिया गया, लेकिन बैंक द्वारा प्रदत्त चेक को अनादरित कर परिवादी को बिना भुगतान वापस कर दिया गया। इसके बाद परिवादी ने एक नोटिस भी दिया, लेकिन उसके बाद भी प्रतिपक्षी द्वारा चेक का भुगतान नहीं किया गया।
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद डॉ. लकी ने धारा 138 एनआई एक्ट के एक आरोपी को दोषी मानते हुए उसे एक साल की कैद और नौ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
परिवादी गिर्राज सिंह पुत्र घनश्याम सिंह निवासी नगला हरनाम एदलपुर ने रामप्रकाश उर्फ रामू पुत्र लायक सिंह निवासी बागपुर करकौली के खिलाफ परिवाद पत्र धारा 138 एनआई एक्ट के तहत प्रस्तुत किया था। परिवादी का कहना था कि वह जय गंगे मां कोल्ड स्टार नगला हरनाम एदलपुर का डायरेक्टर है। वर्ष 2016 में प्रतिपक्षी द्वारा परिवादी के शीतगृह पर आलू खरीद-फरोख्त का कारोबार किसान और शीतगृह के खाते से किया था।
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प्रतिपक्षी द्वारा परिवादी के शीतगृह से लाखों रुपये का कारोबार किया गया था। प्रतिपक्षी की तरफ से परिवादी का वर्ष 2016 का का बकाया 4,55,410 रुपये रह गया, जिसकी अदायगी 2017 में करनी थी। 19 सितंबर 2017 को जब परिवादी प्रतिपक्षी के घर अपनी बकाया धनराशि लेने गया तो प्रतिपक्षी द्वारा अपने बैंक खाते का 4,55,410 रुपये एक चेक दिया गया।
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इसे भुगतान के लिए उसने कोल्ड स्टोर के खाते में जमा कर दिया। इस चेक को भुगतान के लिए भेज दिया गया, लेकिन बैंक द्वारा प्रदत्त चेक को अनादरित कर परिवादी को बिना भुगतान वापस कर दिया गया। इसके बाद परिवादी ने एक नोटिस भी दिया, लेकिन उसके बाद भी प्रतिपक्षी द्वारा चेक का भुगतान नहीं किया गया।