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Hathras News: ग्लोरी गार्डन पर प्रशासन का शिकंजा, अवैध कब्जे पर नोटिस

Wed, 14 Oct 2026 01:37 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 14 Oct 2026 01:37 AM IST
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Administration cracks down on Glory Garden; notice issued regarding illegal encroachment.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
मथुरा रोड स्थित बहुचर्चित ग्लोरी गार्डन कॉलोनी मामले में ग्राम सभा की ओर से तहसील सदर में भी वाद दर्ज है। 12 जून को यह वाद दर्ज किया गया था, जिसके बाद से केवल प्रतीक्षा नोटिस तामिला की कार्रवाई चल रही है। प्रकरण में अगली तिथि 19 अक्तूबर लगी हुई है।
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गौरतलब है कि सरकारी व सार्वजनिक जगह पर कब्जा कर कॉलोनी विकसित करने के मामले में ग्लोरी गार्डन के काॅलोनाइजर के खिलाफ 24 जुलाई को नगर पालिका की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में कोतवाली हाथरस गेट पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इस चार्जशीट के बाद हाईकोर्ट में कॉलोनाइजर की ओर से डाली गई रिट याचिका भी खारिज हो चुकी है। पुलिस ने उन्हीं धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई थी।
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इस एफआईआर से पहले ग्राम सभा हतीसा भगवंतपुर की ओर से तहसील सदर में ग्लोडरी गार्डन के कॉलोनाइजर मनोज यादव आदि भागीदार मैसर्स वसुंधरा एस्टेट के खिलाफ 12 जून को वाद दर्ज कराया था। इसके बाद 15 जून को विपक्षी को नोटिस तामील किए गए थे। पुलिस ने विवेचना के दौरान चार्जशीट में ये तथ्य शामिल किए हैं। एसडीएम सदर राजबहादुर सिंह ने बताया कि मामले में तहसीलदार न्यायालय में मामला चल रहा है।
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कब्जा हटाने व 3.19 लाख क्षतिपूर्ति का नोटिस :न्यायालय तहसीलदार ने कॉलोनाइजर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 67 के तहत नोटिस जारी करते हुए अवैध कब्जा हटाने और भारी क्षतिपूर्ति जमा करने के निर्देश दिए हैं।

तहसील प्रशासन और क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या के अनुसार, ग्राम पंचायत हतीसा भगवंतपुर के भू-खंड संख्या 500 (क्षेत्रफल 0.1350 हेक्टेयर) और भू-खंड संख्या 503 (क्षेत्रफल 0.0058 हेक्टेयर) पर अवैध कब्जा पाया गया है। संवाद
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