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Hathras News: छेड़खानी में अभियुक्त को तीन साल की कैद
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प्रतीकात्मक चित्र।
- फोटो : Archive
कोतवाली हाथरस गेट के पांच साल पुराने छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दूसरे समुदाय का एक युवक स्कूल जाने वाली छात्रा का पीछा करता था तथा परेशान करता था।
इस मामले में कोतवाली हाथरस गेट पुलिस ने 21 मार्च 2021 को हतीसा भगवंतपुर निवासी नाजिर मलिक को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। पुलिस ने इन्हीं धाराओं में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
एडीजे पॉक्सो कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने पीड़ित के बयान, सबूत व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नाजिर मलिक को दोषी ठहराया। अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
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इस मामले में कोतवाली हाथरस गेट पुलिस ने 21 मार्च 2021 को हतीसा भगवंतपुर निवासी नाजिर मलिक को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। पुलिस ने इन्हीं धाराओं में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
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एडीजे पॉक्सो कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने पीड़ित के बयान, सबूत व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नाजिर मलिक को दोषी ठहराया। अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
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