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Hathras News: नबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी को पांच साल की कैद

Thu, 16 Jul 2026 02:27 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jul 2026 02:27 AM IST
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Accused in minor girl's kidnapping case sentenced to five years in prison
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
एडीजे एफटीसी कोर्ट प्रथम महेंद्र कुमार रावत ने बुधवार को किशोरी के अपहरण के मामले में अभियुक्त दीपक को दोषी सिद्ध करते हुए पांच साल कैद व 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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हसायन कोतवाली क्षेत्र के गांव के रहने वाले लड़की के पिता ने 20 अप्रैल 2019 को मधुबन बिहार कॉलोनी, बन्ना देवी, अलीगढ़ के रहने वाले दीपक के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि दीपक उनकी बेटी को गांव से बहला-फुसला कर ले गया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने किशोरी को तलाश लिया था। वहीं दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। नाबालिग लड़की के अपहरण करने की धाराओं में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।
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ट्रायल के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। किशोरी के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर बुधवार को कोर्ट ने दीपक को दोषी सिद्ध किया। आईपीसी की धारा 363 के अंतर्गत उसे तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा 366 के तहत पांच साल कैद व आठ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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