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RTI: सूचना न देने पर बीडीओ-तहसीलदार पर 25-25 हजार जुर्माना, डीएम को वेतन से काटने को कहा
Sun, 29 Jan 2023 09:45 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Sun, 29 Jan 2023 09:45 PM IST
सार
राज्य सूचना आयोग ने सूचनाएं उपलब्ध न कराने और सूचनाओं में विलंब करने में अपना समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने तथा आयोग द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न करने पर तहसीलदार सादाबाद व बीडीओ मुरसान पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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राज्य सूचना आयाेग
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने तहसीलदार सादाबाद व बीडीओ मुरसान पर 25-25 हजार जुर्माना लगाया है। आयोग ने जिलाधिकारी को इनके वेतन से जुर्माने की कटौती के निर्देश दिए हैं।
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कोतवाली चंदपा के गांव झींगुरा निवासी हरेंद्र पाल सिंह ने खंड विकास अधिकारी मुरसान व तहसीलदार सादाबाद से सूचना मांगी थी। सूचनाएं नहीं देने पर हरेंद्र पाल सिंह ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। इस मामले पर राज्य सूचना आयोग ने संबंधित जन सूचना अधिकारी को सभी बिंदुओं पर सूचना देने के निर्देश दिए। वहीं, आयोग ने सूचना न देने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया था।
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राज्य सूचना आयोग ने सूचनाएं उपलब्ध न कराने और सूचनाओं में विलंब करने में अपना समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने तथा आयोग द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न करने पर तहसीलदार सादाबाद व बीडीओ मुरसान पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों के वेतन से अर्थदंड की वसूली की जाए। वेतन से की गई वसूली की सूचना आयोग को भेजी जाए।
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