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Hathras News: किशोरी से दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा

Sun, 26 Mar 2023 12:42 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sun, 26 Mar 2023 12:42 AM IST
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10 years in jail for raping a teenager
आठ साल पहले घर में घुसकर मानसिक रूप से अस्वस्थ किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जेबा मजीद के न्यायालय ने युवक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता के पिता ने थाना हाथरस जंक्शन में दी तहरीर में बताया कि उसकी बेटी बचपन से ही विक्षिप्त है। 12 अप्रैल 2015 को सब लोग खेत पर गेहूं निकालने के लिए गए थे। घर पर उसकी 16 वर्षीय विक्षिप्त बेटी अकेली थी। इसी दौरान चंद्रवीर उर्फ चोब सिंह घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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जब पीड़िता की मां लौटकर आई तो यह किशोरी चारपाई पर पड़ी थी और उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे। पीड़िता की मां ने दरवाजे से चंद्रवीर उर्फ चौब सिंह को भागते हुए देखा। मां ने जब पीड़िता से पूछा तो पीड़िता ने इशारे से बताया कि उसके साथ चंद्रवीर ने दुष्कर्म किया है। इसके बाद किशोरी के परिजनों ने चंद्रवीर को पकड़ लिया।
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इस मामले में थाना हाथरस जंक्शन मेंं मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में विवेचनाधिकारी ने विवेचना के बाद न्यायालय में चंद्रवीर उर्फ चोब सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया।



न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चंद्रवीर उर्फ चोब सिंह को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी केशवदेव माहौर ने की।
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