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Hardoi News: गृहकर और जल कर के ओटीएस से ब्याज में मिलेगी छूट
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फोटो 26: नगर पालिका कार्यालय। संवाद
हरदोई। शहरवासियों के लिए नगर पालिका की ओर से अच्छी खबर है। बकाया गृह कर और जल कर वाले उपभोक्ताओं के लिए नगरीय निकाय ने वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू की है। योजना में बकाया गृह कर और जल कर जमा करने पर ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा। 14 नवंबर तक उपभोक्ताओं को योजना में लाभ मिल सकेगा।
नगर पालिका के दायरे में आने वाले मकानों-भवनों पर गृह कर और जल कर लगाया जाता है। समय पर कर जमा न करने पर बकाया राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ता है। इससे लंबे समय से कर बकाया वाले भवन स्वामियों पर मूल कर के साथ ब्याज का भी बोझ बढ़ जाता है। निकाय ने उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना में एकमुश्त भुगतान का मौका दिया है। योजना में कर अदायगी करने पर उपभोक्ता को चक्रवृद्धि ब्याज में राहत मिल सकेगी।
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आरसी वालों को भी छूट का मिलेगा फायदा
पालिका की ओर से गृह कर और जल कर की अदायगी न किए जाने पर रिकवरी प्रमाण पत्र (आरसी) जारी हो चुके हैं। इसमें करीब 100 से अधिक बड़े बकायादार शामिल हैं। इन बकायेदारों से गृह कर और जल कर की वसूली के लिए भू-राजस्व की भांति आरसी जारी हुई हैं। बताया कि इसमें कई बकायेदार ऐसे शामिल हैं जिन पर 10 लाख से अधिक का कर बकाया है।
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शहरवासियों की सुविधा और बकाया गृह कर और जल कर की अधिक से अधिक वसूली के उद्देश्य से ओटीएस योजना दी गई है। यह योजना निकाय में पहली बार लागू की गई है। इसमें 14 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अलग काउंटर दिया गया है। अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने के लिए निकाय की ओर से प्रयास भी किए जाएंगे। -सुखसागर मिश्र मधुर, अध्यक्ष, नगर पालिका
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नगर पालिका के दायरे में आने वाले मकानों-भवनों पर गृह कर और जल कर लगाया जाता है। समय पर कर जमा न करने पर बकाया राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ता है। इससे लंबे समय से कर बकाया वाले भवन स्वामियों पर मूल कर के साथ ब्याज का भी बोझ बढ़ जाता है। निकाय ने उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना में एकमुश्त भुगतान का मौका दिया है। योजना में कर अदायगी करने पर उपभोक्ता को चक्रवृद्धि ब्याज में राहत मिल सकेगी।
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आरसी वालों को भी छूट का मिलेगा फायदा
पालिका की ओर से गृह कर और जल कर की अदायगी न किए जाने पर रिकवरी प्रमाण पत्र (आरसी) जारी हो चुके हैं। इसमें करीब 100 से अधिक बड़े बकायादार शामिल हैं। इन बकायेदारों से गृह कर और जल कर की वसूली के लिए भू-राजस्व की भांति आरसी जारी हुई हैं। बताया कि इसमें कई बकायेदार ऐसे शामिल हैं जिन पर 10 लाख से अधिक का कर बकाया है।
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शहरवासियों की सुविधा और बकाया गृह कर और जल कर की अधिक से अधिक वसूली के उद्देश्य से ओटीएस योजना दी गई है। यह योजना निकाय में पहली बार लागू की गई है। इसमें 14 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अलग काउंटर दिया गया है। अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने के लिए निकाय की ओर से प्रयास भी किए जाएंगे। -सुखसागर मिश्र मधुर, अध्यक्ष, नगर पालिका