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Hardoi News: गैंगस्टर एक्ट में दो वर्ष की सजा

Wed, 03 Jul 2024 10:11 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 03 Jul 2024 10:11 PM IST
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Two years imprisonment under Gangster Act
संवाद न्यूज एजेंसी
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हरदोई। अपर जिला जज कोर्ट संख्या पांच कुसुमलता ने बुधवार को एक मुकदमे की सुनवाई पूरी कर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक अभियुक्त को सजा सुनाई। अपर जिला जज ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
कोतवाली शहर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक जगदीश यादव ने 25 दिसंबर 2020 को इसी कोतवाली क्षेत्र के चीलपुरवा निवासी नवीन कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नवीन अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए आपराधिक गिरोह बनाकर नकबजनी करके समान चोरी कर बेचता था।
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नवीन ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर जुर्म को स्वीकार किया और कम से कम सजा से दंडित किए जाने की मांग की। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक घनश्याम शुक्ला ने अधिक से अधिक सजा दिए जाने का तर्क रखा। पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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