फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Two sentenced to three years each for molesting a teenage girl.

Hardoi News: किशोरी से छेड़छाड़ में दो को तीन-तीन साल की सजा

Tue, 04 Aug 2026 10:46 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 04 Aug 2026 10:46 PM IST
विज्ञापन
Two sentenced to three years each for molesting a teenage girl.
हरदोई। किशोरी से छेड़छाड़ के नौ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (कोर्ट संख्या-14) दिनेश गौड़ ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। कुल 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की 80 फीसदी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन

पाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 19 मई 2017 की सुबह करीब सात बजे उसकी पुत्री (17) खेत में शौच के लिए गई थी। इस दौरान गांव के सदाकत अली और ताज मोहम्मद वहां पहुंच गए। दोनों ने किशोरी का हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
विज्ञापन

पुलिस ने छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को पेश किया गया। इसके साथ ही नौ अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान को विश्वसनीय मानते हुए विशेष न्यायाधीश ने दोनों को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed