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Hardoi News: स्टांप चोरी में दो पर जुर्माना, 6.63 लाख जमा करने के आदेश

Mon, 01 May 2023 01:07 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 01 May 2023 01:07 AM IST
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Two fined for stamp theft, order to deposit 6.63 lakh
हरदोई। भूमि-भवन की खरीद फरोख्त में स्टांप और पंजीयन शुल्क कम दिए जाने के मामले में अपर जिलाधिकारी ने दो लोगों को 6.63 लाख रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय में पारित आदेश में कहा है कि कम स्टांप पर जमा करने की तिथि तक ब्याज वसूल किया जाएगा।
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भूमि-भवन की खरीद फरोख्त में स्टांप चोरी और पंजीयन शुल्क कम दिए जाने के मामलों की जांच की व्यवस्था डीएम एमपी सिंह ने दी है। एडीएम प्रियंका सिंह ने न्यायालय में स्टांप चोरी के मामलों की सुनवाई करते हुए तहसील शाहाबाद के अनंगपुर निवासी किशनपाल और रामलखन पर 17700 रुपये की कमी पाई गई। इस पर उन्होंने एक हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए ब्याज वसूलने के आदेश दिए हैं। उन्होंने तहसील संडीला के महरी निवासी संजय पुत्र जमुना प्रसाद पर 620030 रुपये की कमी पर 25000 रुपये जुर्माना लगाया है। जमा किए जाने की तिथि तक ब्याज भी वसूल किया जाएगा।
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