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Hardoi News: बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करना पड़ेगा भारी
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हरदोई। ट्रेन में बिना टिकट या फिर अपनी निर्धारित श्रेणी में यात्रा न करने वाले यात्रियों की अब खैर नहीं है। रेलवे ने न्यूनतम जुर्माना वसूलने की राशि को दोगुना कर दिया है। ऐसे में यात्रा नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर यात्रियों को 250 रुपये के स्थान पर कम से कम 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। रेलवे ने हरदोई समेत देश भर के स्टेशनों पर इस नियम को एक जुलाई से लागू करने का फैसला कर लिया है।
रेलवे में सफर के दौरान यदि कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाता था, या फिर जनरल टिकट लेकर स्लीपर या एसी जैसे उच्च श्रेणी के डिब्बों में सफर करता था, तो उससे न्यूनतम 250 रुपये का जुर्माना वसूला जाता था, लेकिन रेलवे ने अब इस न्यूनतम दंड राशि को बढ़ा दिया है। इसके अलावा यात्रा दूरी और किराए के अनुसार अन्य देय शुल्क पहले की तरह ही वसूले जाएंगे।
मंडल वरिष्ठ वाणिज्य रेल प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि रेल अधिनियम 1989 के प्रावधानों के जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत जुर्माने में संशोधन किया गया है। ताकि, लोग ट्रेनों में वैद्य टिकट लेकर यात्रा करें। बताया कि न्यूनतम राशि 250 रुपये होने की वजह से लोगों में पकड़े जाने पर अधिक राशि जाने का डर नहीं था, लेकिन 500 रुपये होने से अब उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। रेलवे ने टीटीई और स्टेशन स्टाफ को नए नियमों को एक जुलाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
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रेलवे में सफर के दौरान यदि कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाता था, या फिर जनरल टिकट लेकर स्लीपर या एसी जैसे उच्च श्रेणी के डिब्बों में सफर करता था, तो उससे न्यूनतम 250 रुपये का जुर्माना वसूला जाता था, लेकिन रेलवे ने अब इस न्यूनतम दंड राशि को बढ़ा दिया है। इसके अलावा यात्रा दूरी और किराए के अनुसार अन्य देय शुल्क पहले की तरह ही वसूले जाएंगे।
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मंडल वरिष्ठ वाणिज्य रेल प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि रेल अधिनियम 1989 के प्रावधानों के जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत जुर्माने में संशोधन किया गया है। ताकि, लोग ट्रेनों में वैद्य टिकट लेकर यात्रा करें। बताया कि न्यूनतम राशि 250 रुपये होने की वजह से लोगों में पकड़े जाने पर अधिक राशि जाने का डर नहीं था, लेकिन 500 रुपये होने से अब उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। रेलवे ने टीटीई और स्टेशन स्टाफ को नए नियमों को एक जुलाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
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