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Hardoi News: छेड़छाड़ में को तीन साल की कैद
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- अपर जिला जज दिनेश गौड़ ने सुनाई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। किशोरी से छेड़छाड़ के तीन साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (कोर्ट संख्या 14) दिनेश गौड़ ने एक शख्स को दोषी करार दिया है। अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। जुर्माने की 80 फीसदी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को भी देने के आदेश अपर जिला जज ने दिए हैं।
माधौगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि 27 अगस्त 2023 की सुबह वह अपनी बेटी (13) के साथ एक परिचित के घर गई थी। इस दौरान उसकी बेटी बाग में खेलने चली गई। काफी देर तक वापस न आने पर तलाश की। इस दौरान गांव का राधेश्याम किशोरी के साथ अश्लील हरकतें करने मक्का के खेत में मिला।
पुलिस ने राधेश्याम के खिलाफ पॉक्सो व छेड़छाड़ की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस को दिए बयानों में पीड़िता व उसकी मां ने अश्लील हरकत किए जाने की ही बात की थी लेकिन इसके बाद मजिस्ट्रेट को दिए बयान में दुष्कर्म की भी बात बताई थी। विवेचना में पुलिस ने दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई थी।
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राधेश्याम को जेल भी भेजा था। अभियोजन पक्ष की ओर आठ गवाहों को पेश किया। इसके साथ ही 13 अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए। आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि घटना के बाद पीड़िता की मां ने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था उसी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस को दिए बयानों में भी घटना का समर्थन किया था। घटना के करीब सात-आठ दिन के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए थे। उन बयानों में दुष्कर्म होने की बात कही थी।
मेडिकल साक्ष्यों में भी दुष्कर्म की पुष्टि होना नहीं पाया गया है। निर्दोष बताते हुए रिहा किए जाने का तर्क दिया। विशेष लोक अभियोजक ने अधिक से अधिक सजा दिए जाने का तर्क दिया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अपर जिला जज ने छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। किशोरी से छेड़छाड़ के तीन साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (कोर्ट संख्या 14) दिनेश गौड़ ने एक शख्स को दोषी करार दिया है। अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। जुर्माने की 80 फीसदी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को भी देने के आदेश अपर जिला जज ने दिए हैं।
माधौगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि 27 अगस्त 2023 की सुबह वह अपनी बेटी (13) के साथ एक परिचित के घर गई थी। इस दौरान उसकी बेटी बाग में खेलने चली गई। काफी देर तक वापस न आने पर तलाश की। इस दौरान गांव का राधेश्याम किशोरी के साथ अश्लील हरकतें करने मक्का के खेत में मिला।
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पुलिस ने राधेश्याम के खिलाफ पॉक्सो व छेड़छाड़ की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस को दिए बयानों में पीड़िता व उसकी मां ने अश्लील हरकत किए जाने की ही बात की थी लेकिन इसके बाद मजिस्ट्रेट को दिए बयान में दुष्कर्म की भी बात बताई थी। विवेचना में पुलिस ने दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई थी।
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राधेश्याम को जेल भी भेजा था। अभियोजन पक्ष की ओर आठ गवाहों को पेश किया। इसके साथ ही 13 अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए। आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि घटना के बाद पीड़िता की मां ने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था उसी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस को दिए बयानों में भी घटना का समर्थन किया था। घटना के करीब सात-आठ दिन के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए थे। उन बयानों में दुष्कर्म होने की बात कही थी।
मेडिकल साक्ष्यों में भी दुष्कर्म की पुष्टि होना नहीं पाया गया है। निर्दोष बताते हुए रिहा किए जाने का तर्क दिया। विशेष लोक अभियोजक ने अधिक से अधिक सजा दिए जाने का तर्क दिया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अपर जिला जज ने छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।