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Hardoi News: अवैध शराब बनाने में तीन को पांच पांच साल की सजा

Mon, 14 Sep 2026 11:43 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:43 PM IST
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Three sentenced to five years in prison for making illegal liquor
- 11 साल पुराने मामले में अपर जिला जज शैलेंद्र यादव ने सुनाई सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। गुड़ के लहन से शराब बनाने वाले तीन लोगों को अपर जिला जज (कोर्ट संख्या 6) शैलेंद्र यादव ने दोषी करार दिया है। तीनों अभियुक्तों को पांच पांच साल की सजा सुनाते हुए 15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
कछौना कोतवाली में तैनात रहे उप निरीक्षक सूर्यनारायण ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 21 नवंबर 2015 को वह टीम के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पूरब खेड़ा के कंजड़ मोहल्ले में छापा डाला था। यहां सुनील के मकान के पीछे चूल्हा जलाकर कच्ची शराब तैयार की जा रही थी। मौके से पुलिस ने पूरब खेड़ा निवासी किशोर, कोथावां निवासी राजीव और पूरब खेड़ा निवासी रंजीत को गिरफ्तार किया था। मौके से पांच पिपियों में दस दस लीटर तरल पदार्थ, एक पिपिया में पांच लीटर पदार्थ और एक नलकी से दो लीटर तरल पदार्थ बरामद हुआ था। मौके से दो किलो सफेद दानेदार वस्तु भी मिली थी। गुड़ के लहन को नष्ट कर दिया गया था। बरामद तरल पदार्थ की जांच में कच्ची शराब होने की पुष्टि हुई थी।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष ने आरोपों से इनकार करते हुए तीनों को झूठा फंसाए जाने की दलील दी। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर तीनों को दोषी माना। अपर जिला जज शैलेंद्र यादव ने तीनों अभियुक्तों को सजा सुनाई है।
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