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हत्या और लूट में तीन को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, हरदोई
Updated Tue, 24 Mar 2015 11:57 PM IST
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अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट वी कुमार ने
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मंगलवार को लूट व हत्या के एक मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपियों पर
दोष सिद्ध होने पर तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने सभी पर जुर्माना
भी लगाया।
उधर, अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट डीके शर्मा ने नाबालिग लड़की के अपहरण में एक अभियुक्त को चार साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। घटनाक्रम के अनुसार, हरियावां थाना क्षेत्र के भदेवरा निवासी अबरार के भाई इरशत 30 मार्च 09 को ट्रैक्टर ट्राली पर बालू लादकर नीर की तरफ गए थे।
आरोेपियों ने रास्ते में उन्हें घेरकर उनकी हत्या कर दी और लाश गड्ढे में छिपाकर ट्रैक्टर ट्राली लूटकर फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट 31 मार्च को अबरार ने थाने पर दर्ज कराई थी। दौरान विवेचना पुलिस ने टड़ियावां क्षेत्र निवासी रामसेवक, बबलू, वीरेश तथा बिलग्राम निवासी राकेश यादव को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था।
अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त रामसेवक, वीरेश, बबलू को हत्या के अपराध में उम्रकैद व बीस बीस हजार रुपये जुर्माना, लूट के अपराध में तीनों को आजीवन कारावास व बीस बीस हजार रुपये जुर्माना, माल बरामदगी के अपराध में तीन साल की कैद व दस दस हजार जुर्माने और साक्ष्य मिटाने के अपराध में तीनों अभियुक्तों को सात साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
वहीं दोषी करार दिये गये अभियुक्त राकेश यादव के अदालत में हाजिर न होने पर उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली पृथक कर दी गई। वहीं मुकदमे में आरोपी रहे टड़ियावां निवासी रामसरन व गुड्डू को अदालत ने दोष मुक्त करार दिया।
इधर, मझिला क्षेत्र निवासी भुल्लन अपने ही गांव की नाबालिग लड़की को 18 जुलाई 2011 को बहला फु सलाकर रात 8 बजे अपहरण कर ले गया था। घटना की रिपोर्ट थाने पर पीड़ित लड़की के चाचा ने दर्ज कराई थी।
अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट डीके शर्मा ने मुकदमे की सुनवाई कर दोष सिद्ध होने पर आरोपी को चार साल की सजा सुनाई। मुकदमे मेें अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी राकेश कुमार बाजपेयी ने की।
उधर, अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट डीके शर्मा ने नाबालिग लड़की के अपहरण में एक अभियुक्त को चार साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। घटनाक्रम के अनुसार, हरियावां थाना क्षेत्र के भदेवरा निवासी अबरार के भाई इरशत 30 मार्च 09 को ट्रैक्टर ट्राली पर बालू लादकर नीर की तरफ गए थे।
आरोेपियों ने रास्ते में उन्हें घेरकर उनकी हत्या कर दी और लाश गड्ढे में छिपाकर ट्रैक्टर ट्राली लूटकर फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट 31 मार्च को अबरार ने थाने पर दर्ज कराई थी। दौरान विवेचना पुलिस ने टड़ियावां क्षेत्र निवासी रामसेवक, बबलू, वीरेश तथा बिलग्राम निवासी राकेश यादव को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था।
अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त रामसेवक, वीरेश, बबलू को हत्या के अपराध में उम्रकैद व बीस बीस हजार रुपये जुर्माना, लूट के अपराध में तीनों को आजीवन कारावास व बीस बीस हजार रुपये जुर्माना, माल बरामदगी के अपराध में तीन साल की कैद व दस दस हजार जुर्माने और साक्ष्य मिटाने के अपराध में तीनों अभियुक्तों को सात साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
वहीं दोषी करार दिये गये अभियुक्त राकेश यादव के अदालत में हाजिर न होने पर उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली पृथक कर दी गई। वहीं मुकदमे में आरोपी रहे टड़ियावां निवासी रामसरन व गुड्डू को अदालत ने दोष मुक्त करार दिया।
इधर, मझिला क्षेत्र निवासी भुल्लन अपने ही गांव की नाबालिग लड़की को 18 जुलाई 2011 को बहला फु सलाकर रात 8 बजे अपहरण कर ले गया था। घटना की रिपोर्ट थाने पर पीड़ित लड़की के चाचा ने दर्ज कराई थी।
अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट डीके शर्मा ने मुकदमे की सुनवाई कर दोष सिद्ध होने पर आरोपी को चार साल की सजा सुनाई। मुकदमे मेें अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी राकेश कुमार बाजपेयी ने की।