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हत्या के अपराध में तीन को उम्रकैद

Tue, 07 Apr 2015 12:29 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हरदोई
ब्यूरो/अमर उजाला, हरदोई Updated Tue, 07 Apr 2015 12:29 AM IST
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Three sentenced for murder

अपर जिला जज चतुर्थ विशंभर प्रसाद ने सोमवार को हत्या

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के अपराध से संबंधित एक मुकदमे की सुनवाई पूरी कर तीन अभियुक्तों को उम्रकैद व अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

घटनाक्रम के अनुसार 22 नवंबर 11 को हरपालपुर थाना क्षेत्र के लमकन गांव निवासी अनुज कुमार अपने चाचा उदय प्रकाश के साथ हरपालपुर कस्बे से शाम करीब पांच बजे अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में गांव के ही योगेंद्र उर्फ बाबा, रामलड़ैते तथा विष्णु ने एक बाइक से आकर उसके चाचा उदय प्रकाश पर फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई।

कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को हत्या के अपराध में उम्र कैद व तीस तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई, वहीं योगेंद्र उर्फ बाबा व रामलड़ैते को शस्त्र अधिनियम के तहत तीन तीन साल की कैद व 10-10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता टीएन मिश्र ने की।

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