फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Three personnel, including the Shahabad Station House Officer (SHO), summoned to court on October 6.

Hardoi News: शाहाबाद कोतवाल समेत तीन कर्मी छह अक्तूबर को अदालत में तलब

Wed, 23 Sep 2026 10:51 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 10:51 PM IST
विज्ञापन
Three personnel, including the Shahabad Station House Officer (SHO), summoned to court on October 6.
हरदोई। शाहाबाद में अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट और जातिसूचक गाली-गलौज के मामले में अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया है। अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी अभियुक्त को करीब 21 घंटे हवालात में रखने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने शाहाबाद कोतवाल सहित तीन पुलिसकर्मियों ने अदालत में छह अक्तूबर को तलब किया है। साथ ही पीड़ित को मुआवजा देने के लिए तीनों के वेतन से कटौती किए जाने की भी बात कही।
विज्ञापन

शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के हुसैनापुर निवासी राघवेंद्र ने सात सितंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि आठ अगस्त की शाम बब्बू उर्फ बबलू नशे में गाली-गलौज कर रहा था। विरोध पर जातिसूचक गालियां और धमकी दी थी। अगली सुबह राघवेंद्र शौच के लिए जा रहा था। रास्ते में आरोपी ने मारपीट की थी। बचाने आई पत्नी को भी पीटा था।
विज्ञापन

विवेचना क्षेत्राधिकारी शाहाबाद ने की। न्यायिक कार्यवाही में अभियुक्त को अदालत से 8 से 15 सितंबर तक की अंतरिम जमानत मिली थी। जमानत के बावजूद 14 सितंबर को ही शाहाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 21 घंटे तक हवालात में रखा। इस पर अभियुक्त के वकील ने अदालत में पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठाए। इसे अदालत ने कोर्ट की अवमानना माना। इस पर शाहाबाद कोतवाल अरविंद कुमार राय, दरोगा इकलाख हैदर, मुंशी महताब आलम से जवाब तलब किया गया है। तीनों को छह अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed