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Hardoi News: दो सगे भाइयों समेत तीन अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा

Fri, 03 May 2024 12:51 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 03 May 2024 12:51 AM IST
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Three accused, including two real brothers, were sentenced to seven years each.
हरदोई। लगभग 12 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में जिला जज राज कुमार सिंह ने दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया।
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तीनों अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की सजा और काटनी भुगतनी पड़ेगी। जुर्माने की आधी रकम पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाने के आदेश भी जिला जज ने दिए हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि पचदेवरा थाना क्षेत्र के जलपुर निवासी श्याम बहादुर सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 20 जून 2012 को उसके ससुर संतपाल घर आए थे। उनके साथ में उमेश सिंह भी आया था। उमेश शौच के लिए जा रहा था, तभी गांव के अजय सिंह और भवानी सिंह गाली गलौज करने लगे। इसी बीच श्याम बहादुर मौके पर पहुंच गए और किसी तरह उमेश को बचाकर अपने दरवाजे तक ले आए।
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इसी बीच कुरिंद्र और नत्थू सिंह लाइसेंसी बंदूक लेकर आ गए। जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जो श्याम बहादुर को लगा। शोर सुनकर मौके पर भीड़ लग गई तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। मामले की सुनवाई पूरी कर जिला जज राज कुमार सिंह ने सगे भाइयों अजय वीर सिंह और भवानी सिंह व गांव के ही कुरिंद्र को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई। मामले की सुनवाई के दौरान नत्थू सिंह की मौत हो गई थी।
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