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Hardoi News: छह माह में कोर्ट ने सुनाया फैसला, दुष्कर्म व हत्यारोपित को आजीवन कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। आठ साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए छह माह में ही फैसला सुना दिया। अपर जिला जज सुनील कुमार सिंह द्वितीय ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व साक्ष्यों के बाद आरोपित पर दोष सिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने पारित आदेश में अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न जमा किए जाने की दशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता कृष्ण गोपाल त्रिपाठी व क्षितिज दीक्षित ने बताया कि पचदेवरा थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ मार्च 2023 को मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। मासूम के पिता ने पचदेवरा थाने में नौ मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह आठ मार्च की रात नौ बजे खेत देखकर घर वापस आया तो, देखा कि उसकी आठ वर्षीय पुत्री घर के बाहर गेट के पास पड़ी थी।
रिपोर्ट में बताया था कि कमर के ऊपर के कपड़े भी गायब थे। मासूम के पिता ने पुत्री को पड़ा देखकर परिवार के अन्य सदस्यों व पड़ोसियों को बुलाया। जब देखा गया तो मासूम मृत अवस्था में थी। पूछने पर उसके भाई व नौकर ने बताया कि मृतका करीब आठ बजे रात को दरवाजे के सामने खेल थी। उस समय वहां पर पड़ोस में रहने वाला कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा भी मौजूद था। इस पर उसने एफआईआर में कृष्णा पर पुत्री के साथ का शक जाहिर किया था।
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बताया कि विवेचना के दौरान पुलिस को कृष्णा के घर से मासूम के खून से लथपथ कपड़े मिले थे। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी कि आरोपी ने पुलिस पर भी फायर कर दिया था, इस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग और आरोपी के गोली लगने पर घायलावस्था गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। आरोपी जेल में ही बंद है। अपर जिला जज ने दोष सिद्ध पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आदेश में सरकार की ओर से भी पीड़िता के परिवार को 1.50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने को कहा है।
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हरदोई। आठ साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए छह माह में ही फैसला सुना दिया। अपर जिला जज सुनील कुमार सिंह द्वितीय ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व साक्ष्यों के बाद आरोपित पर दोष सिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने पारित आदेश में अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न जमा किए जाने की दशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता कृष्ण गोपाल त्रिपाठी व क्षितिज दीक्षित ने बताया कि पचदेवरा थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ मार्च 2023 को मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। मासूम के पिता ने पचदेवरा थाने में नौ मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह आठ मार्च की रात नौ बजे खेत देखकर घर वापस आया तो, देखा कि उसकी आठ वर्षीय पुत्री घर के बाहर गेट के पास पड़ी थी।
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रिपोर्ट में बताया था कि कमर के ऊपर के कपड़े भी गायब थे। मासूम के पिता ने पुत्री को पड़ा देखकर परिवार के अन्य सदस्यों व पड़ोसियों को बुलाया। जब देखा गया तो मासूम मृत अवस्था में थी। पूछने पर उसके भाई व नौकर ने बताया कि मृतका करीब आठ बजे रात को दरवाजे के सामने खेल थी। उस समय वहां पर पड़ोस में रहने वाला कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा भी मौजूद था। इस पर उसने एफआईआर में कृष्णा पर पुत्री के साथ का शक जाहिर किया था।
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बताया कि विवेचना के दौरान पुलिस को कृष्णा के घर से मासूम के खून से लथपथ कपड़े मिले थे। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी कि आरोपी ने पुलिस पर भी फायर कर दिया था, इस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग और आरोपी के गोली लगने पर घायलावस्था गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। आरोपी जेल में ही बंद है। अपर जिला जज ने दोष सिद्ध पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आदेश में सरकार की ओर से भी पीड़िता के परिवार को 1.50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने को कहा है।