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Hardoi News: मासूम से कुकर्म में अभियुक्त को 10 साल की सजा

Fri, 21 Mar 2025 11:59 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई Updated Fri, 21 Mar 2025 11:59 PM IST
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The accused got 10 years imprisonment for raping an innocent
- सात साल पुराने मामले में अपर जिला जज ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी

हरदोई। नाबालिग बच्चे से कुकर्म के सात साल पुराने मामले में अपर जिला जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 9 मई 2017 को उसका पुत्र (7) बकरियां चराने गया था। शाम 6 बजे बकरियां घर वापस आ गईं, लेकिन बेटा नहीं आया तो तलाश की। इस दौरान उसका बेटा एक खेत में बेहोश पड़ा मिला। उसके कपड़ों में खून लगा था। होश आने पर उसने बताया कि गांव के गुंडा उर्फ रमाकांत ने उसके साथ कुकर्म किया है। तब महिला ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने पर गुंडा भाग गया था। बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा सुनाई है।
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