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Hardoi News: 96.81 लाख की राशि के दुरुपयोग पर सवाजयपुर प्रधान के अधिकार सीज
Sun, 04 Jun 2023 12:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Sun, 04 Jun 2023 12:35 AM IST
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हरदोई। विकास खंड भरखनी की ग्राम पंचायत सवायजपुर के प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर डीएम ने रोक लगा दी है। डीएम ने यह कार्रवाई जांच में 96.81 लाख रुपये के दुरुपयोग की पुष्टि के बाद की है। प्रधान के दायित्व व कार्यों के संचालन के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। वहीं पूरे प्रकरण में प्रधान ने एक विधायक के भतीजे पर राजनीतिक वजहों से फर्जी फंसाए जाने का आरोप लगाया है।
डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने सवायजपुर के प्रधान विजय बाबू बाजपेयी के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार पर पंचायतीराज अधिनियम के तहत रोक लगाई है। उन्होंने यह कार्रवाई अमन प्रताप सिंह आदि के शिकायती पत्र पर प्रारंभिक जांच में केंद्रीय वित्त आयोग की मद में 4,71,03,225 रुपये, मनरेगा मद में 45,31,000 रुपये और हैंडपंप मरम्मत, नाला निर्माण व अन्य कार्यों के नाम पर 4,40,771 रुपये के वित्तीय अनियमितता की पुष्टि पर की है। 15 ग्राम पंचायत सदस्यों में से नौ सदस्यों को ग्राम पंचायत की किसी भी समिति में शामिल नहीं किया गया है। बिना कोरम के ग्राम सभा की खुली बैठक व इसकी कार्यवाही को रजिस्टर पर अंकित किया गया है। प्रधान विजय बाबू बाजपेयी ने बताया कि एक विधायक के भतीजे उनसे प्रधानी का चुनाव हार गए थे। इसी खुन्नस से वह लगातार परेशान कर रहे हैं। उन्होंने धन का कोई दुरुपयोग नहीं किया है, प्रशासन की ओर दबाव में कार्रवाई की गई है।
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पंचायत सचिव व जेई के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश
डीएम ने कार्यों में वित्तीय गड़बड़ी के लिए प्रधान के साथ दोषी पाए गए ग्राम विकास अधिकारी आदर्श कुमार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जिला विकास अधिकारी को दिए हैं। उन्होंने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता को आदेश दिए हैं कि संबंधित अवर अभियंता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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पीडी की अध्यक्षता में दो सदस्यीय जांच समिति गठित
डीएम ने सवायजपुर में कराए गए कार्यों, आय-व्यय की विस्तृत जांच के लिए जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में दो सदस्यीय समिति गठित की है। तकनीकी जांच के लिए जल निगम विभाग के अधिशासी अभियंता को नामित किया है।
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डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने सवायजपुर के प्रधान विजय बाबू बाजपेयी के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार पर पंचायतीराज अधिनियम के तहत रोक लगाई है। उन्होंने यह कार्रवाई अमन प्रताप सिंह आदि के शिकायती पत्र पर प्रारंभिक जांच में केंद्रीय वित्त आयोग की मद में 4,71,03,225 रुपये, मनरेगा मद में 45,31,000 रुपये और हैंडपंप मरम्मत, नाला निर्माण व अन्य कार्यों के नाम पर 4,40,771 रुपये के वित्तीय अनियमितता की पुष्टि पर की है। 15 ग्राम पंचायत सदस्यों में से नौ सदस्यों को ग्राम पंचायत की किसी भी समिति में शामिल नहीं किया गया है। बिना कोरम के ग्राम सभा की खुली बैठक व इसकी कार्यवाही को रजिस्टर पर अंकित किया गया है। प्रधान विजय बाबू बाजपेयी ने बताया कि एक विधायक के भतीजे उनसे प्रधानी का चुनाव हार गए थे। इसी खुन्नस से वह लगातार परेशान कर रहे हैं। उन्होंने धन का कोई दुरुपयोग नहीं किया है, प्रशासन की ओर दबाव में कार्रवाई की गई है।
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पंचायत सचिव व जेई के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश
डीएम ने कार्यों में वित्तीय गड़बड़ी के लिए प्रधान के साथ दोषी पाए गए ग्राम विकास अधिकारी आदर्श कुमार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जिला विकास अधिकारी को दिए हैं। उन्होंने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता को आदेश दिए हैं कि संबंधित अवर अभियंता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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पीडी की अध्यक्षता में दो सदस्यीय जांच समिति गठित
डीएम ने सवायजपुर में कराए गए कार्यों, आय-व्यय की विस्तृत जांच के लिए जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में दो सदस्यीय समिति गठित की है। तकनीकी जांच के लिए जल निगम विभाग के अधिशासी अभियंता को नामित किया है।