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Hardoi: किशोरी के अपहरण का मामला, छात्रा को जबरन ले गया था साथ, आरोपी को छह वर्ष की सजा

Sun, 16 Jul 2023 01:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Updated Sun, 16 Jul 2023 01:05 AM IST
सार

विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद गुड्डू उर्फ धर्मवीर पर दोष सिद्ध होने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार ने छह वर्ष की सजा व जुर्माना लगाया है।

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Six-year sentence for kidnapping a teenager
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरदोई जिले में किशोरी के अपरण के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (महिला) कोर्ट ने छह वर्ष की सजा सुनाई है। इसी के साथ 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने बताया कि सांडी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने दी तहरीर में बताया था कि उसकी बहन सांडी कस्बे के एक विद्यालय में पढ़ती थी।

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इसी गांव के निवासी गुड्डू उर्फ धर्मवीर स्कूल जाते वक्त लगातार उसकी बहन से जबरन बातचीत करता था। 28 मार्च 2014 की रात उसकी बहन शौच के लिए गई थी, वहीं से गुड्डू ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बहन को अपने साथ लिवा ले गया था। बताया कि तहरीर के आधार पर सांडी थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी।
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विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद गुड्डू उर्फ धर्मवीर पर दोष सिद्ध होने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार ने छह वर्ष की सजा व जुर्माना लगाया है।

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