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हत्या के अपराध में छह को उम्रकैद

Tue, 12 Apr 2016 12:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई Updated Tue, 12 Apr 2016 12:30 AM IST
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Six to life imprisonment for the crime of murder
supreme court

अपर जिला जज जयप्रकाश पांडे ने सोमवार को एक मुकदमे की सुनवाई पूरी कर हत्या के अपराध में छह आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 32 हजार रुपये का अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया।

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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जगवेंद्र सिंह के अनुसार, घटना की रिपोर्ट शाहाबाद थाना में ऐगवा निवासी सईद खां ने दर्ज कराई थी। घटना क्रम के अनुसार 10 फरवरी 2010 को वादी के छोटे भाई मुर्शीद व गांव निवासी छोटे के लड़कों अनीस व जनीस जो कम उम्र के ही थे, के बीच कांच की गोलियां खेलने को लेकर विवाद हो गया था। वादी सईद खां के पिता बशीर खां ने इसकी शिकायत छोटे से की थी।
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तब समझौता हो गया था। लेकिन आरोपी के घर वाले इस बात की रंजिश मानने लगे थे। 12 फरवरी 2010 को दिन में दो बजे के करीब गांव के शरीफ खां, नन्हे पुत्रगण शेर खां शकरूल, चांद मियां पुत्र रफीक खां, लड्डन पुत्र रफीक, शब्बन पुत्र लड्डन ने वादी के पिता वशीर खां को हिदायतुल्ला की दुकान के सामने रोक लिया व गाली गलौज करने के बाद गोली मार कर हत्या कर दी। मौके पर बचाने आई वादी की भाभी रेहाना व भतीजी रेहसाना भी घायल हो गईं।

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