फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Seven years imprisonment to three including wife guilty of abetment to suicide

Hardoi News: आत्महत्या के लिए उकसाने की दोषी पत्नी समेत तीन को सात-सात वर्ष की सजा

Wed, 02 Aug 2023 01:10 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Aug 2023 01:10 AM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment to three including wife guilty of abetment to suicide
हरदोई। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) जज कुलदीप सिंह ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की दोषी पत्नी व उसके दो सगे भाइयों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन


अपर शासकीय अधिवक्ता कृपाल राठौर ने बताया कि बघौली थाना क्षेत्र के ग्राम गंगापुर निवासी विजयपाल ने चार दिसंबर 2016 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके बेटे योगेश उर्फ रिंघा की शादी घटना से 15 वर्ष पहले थाना क्षेत्र के बम्हनिया मजरा गोंडाधार गांव की छोटी बिटिया के साथ हुई थी। योगेश पांच नवंबर 2016 को पत्नी को विदा कराने ससुराल गया था। वहीं, किसी बात को लेकर छोटी बिटिया व उनके भाई घासी,जसकरन ने पीटा था और भगा दिया था। आरोप है कि इन लोगों ने ताना मारा था कि जहर खाकर मर जाओ जाके। इसी बात से आहत होकर योगेश ने वहीं पर जहर खाकर जान दे दी थी।
विज्ञापन


विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के वकील की दलीलों व साक्ष्यों को सुनने के बाद अपर जिला जज कुलदीप सिंह ने तीनों दोषियों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed