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Hardoi News: आत्महत्या के लिए उकसाने की दोषी पत्नी समेत तीन को सात-सात वर्ष की सजा
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हरदोई। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) जज कुलदीप सिंह ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की दोषी पत्नी व उसके दो सगे भाइयों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अपर शासकीय अधिवक्ता कृपाल राठौर ने बताया कि बघौली थाना क्षेत्र के ग्राम गंगापुर निवासी विजयपाल ने चार दिसंबर 2016 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके बेटे योगेश उर्फ रिंघा की शादी घटना से 15 वर्ष पहले थाना क्षेत्र के बम्हनिया मजरा गोंडाधार गांव की छोटी बिटिया के साथ हुई थी। योगेश पांच नवंबर 2016 को पत्नी को विदा कराने ससुराल गया था। वहीं, किसी बात को लेकर छोटी बिटिया व उनके भाई घासी,जसकरन ने पीटा था और भगा दिया था। आरोप है कि इन लोगों ने ताना मारा था कि जहर खाकर मर जाओ जाके। इसी बात से आहत होकर योगेश ने वहीं पर जहर खाकर जान दे दी थी।
विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के वकील की दलीलों व साक्ष्यों को सुनने के बाद अपर जिला जज कुलदीप सिंह ने तीनों दोषियों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है।
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अपर शासकीय अधिवक्ता कृपाल राठौर ने बताया कि बघौली थाना क्षेत्र के ग्राम गंगापुर निवासी विजयपाल ने चार दिसंबर 2016 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके बेटे योगेश उर्फ रिंघा की शादी घटना से 15 वर्ष पहले थाना क्षेत्र के बम्हनिया मजरा गोंडाधार गांव की छोटी बिटिया के साथ हुई थी। योगेश पांच नवंबर 2016 को पत्नी को विदा कराने ससुराल गया था। वहीं, किसी बात को लेकर छोटी बिटिया व उनके भाई घासी,जसकरन ने पीटा था और भगा दिया था। आरोप है कि इन लोगों ने ताना मारा था कि जहर खाकर मर जाओ जाके। इसी बात से आहत होकर योगेश ने वहीं पर जहर खाकर जान दे दी थी।
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विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के वकील की दलीलों व साक्ष्यों को सुनने के बाद अपर जिला जज कुलदीप सिंह ने तीनों दोषियों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है।
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