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Hardoi News: गैर इरादतन हत्या में दोषी को सात साल की सजा

Mon, 16 Sep 2024 10:40 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Sep 2024 10:40 PM IST
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Seven years' imprisonment to the culprit in culpable homicide
हरदोई। करीब नौ साल पुराने 85 वर्षीय वृद्धा की हत्या के मामले में सोमवार को अपर जिला जज ने फैसला सुनाया। अपर जिला जज अच्छे लाल सरोज (कोर्ट संख्या तीन) ने गैर इरादतन हत्या में एक शख्स को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही इसके 28,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।
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सांडी थाना क्षेत्र बखरिया गांव निवासी शंभू रतन ने 18 मार्च 2015 को पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में कहा था कि वह लुधियाना में प्राइवेट फैक्टरी में काम करता है। 23 जनवरी 2015 की शाम करीब पांच बजे गांव के ही रामनिवास हमारे घर के पास गाली-गलौज कर रहे थे। इस पर मां रामरानी (85) ने मना किया। इस पर आरोपी रामनिवास ने रामरानी को चबूतरे से खींचकर खड़ंजे पर पटक दिया और डंडों से पिटाई कर दी। शोर पर कई लोग मौके पर आ गए थे। आरोपी धमकी देते हुए भाग गया था। परिजनों ने रामरानी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां इलाज के दौरान 24 जनवरी 2015 को मौत हो गई थी। एसपी के आदेश पर 19 मार्च 2015 को सांडी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। मामले में 10 मई 2016 को आरोप तय हुआ था। अभियोजन पक्ष से सात गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने गैर इरादतन हत्या का दोषी पाए जाने पर अभियुक्त रामनिवास को सात साल की सजा सुनाई है।
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