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शीर्ष कोर्ट के आदेश पर 10 शिक्षकों की सेवा बहाल
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हरदोई। फर्जी अभिलेखों के आरोप में बर्खास्त किए गए जिले के 10 शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने शिक्षकों की सेवा बहाली के आदेश दे दिए हैं।
2019 में डॉ. भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से सत्यापन के दौरान उनके अभिलेख विश्वविद्यालय के रिकार्ड से मिलान नहीं हुए थे। इसी आधार पर इनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी।
इनमें जिले के आशू, राधेश्याम, सत्येंद्र कुमार, अभिषेक कुमार, भुवनेश कुमार, नमिता देवी, शैलेंद्र कुमार, आनंद कुमार यादव के अलावा अशोक कुमार और रामलखन के अभिलेख विश्वविद्यालय रिकार्ड से भिन्न पाए गए थे।
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एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर इन सभी को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद सभी ने न्यायालय की शरण ली। हाईकोर्ट में एक बार केस हाथ से निकलने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
लंबी लड़ाई के बाद उन्हें यहां से उनके पक्ष में फैसला आ गया है। बीएसए वीपी सिंह ने बताया कि इन सभी शिक्षकों को विभागीय कार्यवाही के बाद एक-दो दिन में ज्वाइन करा लिया जाएगा। इन्हें 2021 के जुलाई से वेतन भुगतान किया जाएगा।
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2019 में डॉ. भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से सत्यापन के दौरान उनके अभिलेख विश्वविद्यालय के रिकार्ड से मिलान नहीं हुए थे। इसी आधार पर इनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी।
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इनमें जिले के आशू, राधेश्याम, सत्येंद्र कुमार, अभिषेक कुमार, भुवनेश कुमार, नमिता देवी, शैलेंद्र कुमार, आनंद कुमार यादव के अलावा अशोक कुमार और रामलखन के अभिलेख विश्वविद्यालय रिकार्ड से भिन्न पाए गए थे।
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एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर इन सभी को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद सभी ने न्यायालय की शरण ली। हाईकोर्ट में एक बार केस हाथ से निकलने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
लंबी लड़ाई के बाद उन्हें यहां से उनके पक्ष में फैसला आ गया है। बीएसए वीपी सिंह ने बताया कि इन सभी शिक्षकों को विभागीय कार्यवाही के बाद एक-दो दिन में ज्वाइन करा लिया जाएगा। इन्हें 2021 के जुलाई से वेतन भुगतान किया जाएगा।